Thursday, 18 February 2016

18 फरवरी 2016
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करें

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
       देवास 18 फरवरी 2016/ मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा नाइस पोलूशन (रेगुलेशन एवं कंट्रोल) के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने संपूर्ण जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के आदेश जारी किए है।
       जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिए है कि शांत परिक्षेत्र, ऐसे परिक्षेत्र जहां पर कम से कम 100 मीटर के दायरे में प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर या ऐसे साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। जिनके द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेंगे प्रेशर हॉर्न
       जारी आदेश में न्यायालय परिसर देवास, कलेक्टर परिसर, महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय तथा देवास जिले के अन्य चिकित्सालय, सिविल लाइन, महाविद्यालय के परिसर क्षेत्र, विद्यालय परिसर क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित है। इन क्षेत्रों में प्रेशर हॉर्न प्रतिबंधित रहेंगे।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित
       सार्वजनिक स्थान, जहां लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत विधिवत अनुमति के उपरांत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए किसी निजी स्थान की चारदीवारी में, उस क्षेत्र जहां उपयोग में लाया जा रहा है के लिए परिवेषी ध्वनि मानक के 5 डीबी (ए) से अधिक न होगा। भोंपू/हॉर्न का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवासी क्षेत्रों सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाएगा। ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांत परिक्षेत्र में या रात्रि समय 10 बजे के बाद में नहीं फोड़े जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे लाउड स्पीकर या ध्वनि एम्पलीफायर का किसी भी लोक स्थान में गाने, बिरहा या शब्दों के विस्तारण के प्रयोजन के लिए जो अश्लील हो या जिससे सामन्यता लोक की नैतिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभाव्य हो, प्रयोग नहीं करेगा। उच्च ध्वनि संगीत से तात्पर्य बैंड, बैग पाइप्स, अलगोजा, शहनाई, ड्रम, बिगुल, ढोल, नगाड़ा एवं झांझ तथा ऐसे प्रकार के अन्य यंत्र जो उच्च ध्वनि उत्पन्न करते है, ऐसे उच्च ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग लोक स्थान या खुले हुए प्रायवेट स्थान सार्वजनिक वीथिका में उपयोग किए जाने पर निषेध रहेगा। इन स्थानों पर उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पूर्व संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पालन नहीं करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
       जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए है कि रात्रि 10 बजे सुबह 6 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा अनुसार उल्लंघन के परिणामस्वरूप ऐेसे दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, जो शांत परिक्षेत्र, क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान में नियम का उल्लंघन कर काई अपराध करेगा। वह उक्त ‍नियम के तहत शास्ति के लिए उत्तदायी होगा। नाइस पोलूशन नियम के अनुसार शोर प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नियमों के पालन की कार्रवाई सुनिश्ति की जाएं। उक्त आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं नाइस पोलूशन (रेगुलेशन एवं कंट्रोल) नियम के तहत उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
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पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति
 की बैठक संपन्न
        देवास 18 फरवरी 2016/ पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन पैथालॉजिस्ट अध्यक्ष डॉ. अतुल बिड़वई जिला चिकित्सालय देवास की अध्यक्षता में विगत दिवस आयोजित की गई। बैठक में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अचला त्रिपाठी, जिला अभियोजन अधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. महेश धाकड़, प्रिया शर्मा, रीना ठाकुर, ज्ञानेश्वर मोदी, लोक अभियोजन अधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।
सोनोग्राफी सेंटर को करनी होगी ऑनलाइन प्रविष्टी
       बैठक में उपस्थित सदस्यों को पीसी एंड पीएनडीटी के अंतर्गत नवीन एमपी ऑन लाइन पोर्टल पर भविष्य में सोनोग्राफी संस्थाओं के पंजीयन, नवीनीकरण एवं प्रपत्र एफ की प्रविष्टियां करने की विस्तृत जानकारी पॉवर पाइंट के माध्यम से दी गई। उक्त कार्य को जिले में प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी देवास की अध्यक्षता में सोनोग्राफी सेंटरों के संचालकों एवं सोनोलॉजिस्ट की बैठक का आयोजन आगामी दिनों में किया जाएगा। उक्त बैठक में एमआईएस विशाल जाट द्वारा संचालकों एवं सोनोलॉजिस्ट को जानकारी दी जाएगी।
सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन के नवीनीकरण पर चर्चा
       बैठक में अध्यक्ष एवं जिला सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा कुलकर्णी नर्सिंग होम सिविल लाइन देवास, स्थित सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन नवीनीकरण करने की प्राधिकृत अधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी को शासन के नियम अनुसार पंजीयन शुल्क जमा कराते हुए मशीन नवीनीकरण की सलाह दी गई। साथ ही एडवांस बापना मेडिस्केन सेंटर देवास, स्थित सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन नवीनीकरण करने की प्राधिकृत अधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी को शासन के नियम अनुसार पंजीयन शुल्क जमा कराते हुए मशीन का नवीनीकरण करने की सलाह दी गई।
       बैठक में अध्यक्ष ने संस्कार हास्पिटल संचालक डॉ. एसके शुक्ला को कहा गया कि संस्कार हास्पिटल देवास में स्थित पुरानी लॉजिक सोनोग्राफी मशीन पर कार्य करने के संबंध में फॉर्म बी पर पुरानी लॉजिक मनशीन का मेंक मॉडल नंबर अंकित किया जाए तथा शासन के नियम अनुसार कार्यवाही करने की सलाह भी दी गई।
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विधायक कप टेनिसबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आज से जमोनिया (रक्षक) टोंकखुर्द में
        देवास 18 फरवरी 2016/ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में विधायक कप टेनिसबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का तीन दिवसीय आयोजन आज 19 से 21 फरवरी 2016 को ग्राम जमोनिया (रक्षक) तहसील टोंकखुर्द में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सोनकच्छ विधायक राजेन्द्र वर्मा के मुख्य आतिथ्य में एवं भगवान सिंह पटेल अध्यक्ष प्रतिनिधि कृषि उपज मंडी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। 
        प्रतियोगिता में विधानसभा क्षेत्र की 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में प्रथम पुरूस्कार 11000 रूपए नगद व द्वितीय पुरूस्कार 5100 रूपए नगद साथ ही कप प्रदान किये जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन व पुरूस्कार वितरण समारोह म.प्र खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अध्यक्ष सुरेश आर्य, विधायक राजेन्द्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत, राजेश रघुवंशी अति.पुलिस अधीक्षक एवं जिला खेल अधिकारी देवास, सिद्धनाथ कैलोदिया आतिथ्य में सम्पन्न होगा।
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पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूर्ण
21 फरवरी को 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की
 पिलाई जाएगी पोलियो की दवा
       देवास 18 फरवरी 2016/पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 21 फरवरी 2016 को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली है।
       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. दीक्षित  ने बताया कि जिले में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या के अनुरूप पोलियो वैक्सीन समस्त 25 फोकल प्वाईंट (वैक्सीन वितरण) पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शीत-श्रृंखला संधारण कार्य अंतर्गत वैक्सीन कैरियर व आईस पैक की पर्याप्त मात्रा भी समस्त फोकल प्वाईंट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। वैक्सीनेटर, सुपरवाईजर एवं जिला मॉनिटरिंग दल सदस्यों को कार्यादेश जारी करते हुए समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्र भी संस्थाओं का उपलब्ध कराया जा चुका है। अभियान संबंधित अन्य सामग्री जैसे मार्कर पेन, बैनर, पोस्टर आदि भी समस्त बूथ के मान से उपलब्ध कराया जा चुके है।
236486 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा
        कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ. कैलाश कल्याणे ने बताया कि अभियान के पहले दिन बूथ पर जन्म से 5 वर्ष तक के लक्षित 236486 बच्चों में से 85 प्रतिशत बच्चों को पोलियो की दवा से अभिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष 15 प्रतिशत बच्चों को जो किसी कारणवश बूथ पर दवा नहीं पिला सकेंगे। उन्हें अभियान के दूसरे एवं तीसरे दिन अर्थात 22 फरवरी  सेामवार एवं 23 फरवरी मंगलवार को टीम घर-घर जाकर, बूथ पर दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को चिन्हित कर दवा पिलाएंगे। 1405 बी बूथ बनाए गए है। इसी प्रकार 470 सी टाइप बूथ बनाए गए है, कुल 1875 बी व सी टाइप बूथ बनाए गए है। बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, टेम्पो स्टैंड पर ट्रांजिट टीम 87 व खेत खलिहान निर्माणाधीन स्थलों, ईंट भट्टे, धूमक्कड प्रजाती एवं फेक्ट्रियों के अन्दर भी जाकर उस कैम्पस में निवास कर रहे परिवार के बच्चों को 44  मोबाईल टीम द्वारा दवा पिलाई जाएगी ।
         राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ 21 फरवरी को जन प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभारी कलेक्टर प्रबल सिपाहा  तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के.दीक्षित ने समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधि, धर्माधिकारी, समस्त विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी संस्थाओं से पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग कर कार्यक्रम का सफल बनाने की अपील की है। जिससे कि जिले में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा अभियान के दौरान पोलियो की दवा पीने से वंचित ना रह जाए।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
        कार्यक्रम की मॉनिटरिंग डबल्यू.एच.ओ., राज्य, संभाग, जिला मॉनिटरिंग टीम के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा भी निरंतर की जाएगी। अभियान के अंतर्गत वैक्सीनेटर व सुपरवाइजर द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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महिलाओं को मतदाता-सूची में नाम जुड़वाने करें प्रोत्साहित

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम ने दिये निर्देश

       देवास 18 फरवरी 2016/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित समय-सीमा में नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता-सूची का पुनरीक्षण करवायें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह निर्देश मतदाता-सूची पुनरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण में दिये। उन्होंने कहा कि 18 से 30 वर्ष की महिलाओं को मतदाता-सूची में नाम जुड़वाने के लिये प्रोत्साहित करें।
       श्री परशुराम ने कहा कि विधानसभा की मतदाता-सूची की तरह नगरीय निकायों एवं पंचायतों की सूची हर साल एक जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षित की जायेगी। इस संबंध में जरूरी संशोधन राज्य शासन द्वारा किये जा चुके हैं। आयुक्त ने कहा कि परीक्षण के बाद मतदान-केन्द्र कम किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर नव-विवाहित महिला का नाम सूची में जुड़वायें।
       सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने कहा कि प्रशिक्षण में बतायी जा रही बातों को गंभीरता से सुनें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतें। मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता-सूची से हटवायें।
       उप सचिव श्री दीपक सक्सेना तथा लेखाधिकारी श्री प्रदीप शुक्ला ने मतदाता-सूची तैयार करने की प्रक्रियाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी बिन्दुओं की भी जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण में इंदौर, सागर एवं शहडोल संभाग के जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और वेण्डर शामिल हुए। ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के अधिकारियों को 18 और जबलपुर, चम्बल और उज्जैन संभाग के अधिकारियों को 19 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
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हज यात्री ट्रेनर्स चयन के लिए 29 फरवरी तक

आवेदन आमंत्रित

महिलाएँ भी कर सकती हैं आवेदन

       देवास 18 फरवरी 2016/मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा-2016 के यात्रियों को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए महिलाएँ भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2016 है। आवेदक का कम से कम एक हज यात्रा के साथ हज संबंधी कार्य का अनुभव होना बहुत जरूरी है। चयनित आवेदकों को पहले भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण किया जाएगा। जिसके बाद चयनित प्रशिक्षक हज यात्रियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण देंगे।
       ऐसे हाजी और खादिमुल हुज्जाज जिन्हें हज संबंधी सभी अनुभव हों, उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं हो, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू भाषा के पूर्ण ज्ञान के साथ कम्प्यूटर का भी ज्ञान हो, आवेदन कर सकते हैं। आवेदक हज ट्रेनिंग कार्यक्रमों को पूरा समय देने में सक्षम हो, स्वस्थ हो और हज संबंधी सभी रीति-रिवाजों की जानकारी रखता हो। आवेदक के खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए।
       अर्हताएँ पूरी करने वाले हाजी निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रपत्र www.mphajcomnittee.com या कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के भोपाल स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र 29 फरवरी 2016 तक हज कमेटी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएँगे। अपूर्ण, अपात्र आवेदकों के और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो आवेदकों की हज, अंग्रेजी, उर्दू एवं अरबी से संबंधित परीक्षा ली जायेगी।
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