Saturday, 31 October 2015

दिनांक 31 अक्टूबर 2015

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
                   ।।  स मा चा र  ।।
लोक सेवा में लापरवाही बरतने पर तीन जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस
    देवास 31 अक्टूबर 2015/ लोक सेवा प्रबंधन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा सीईओ जनपद पंचायत टोंकखुर्द के जीएन सोलंकी, सीईओ जनपद पंचायत बागली जितेंद्रसिंह ठाकुर, सीईओ जनपद पंचायत कन्नौद किशोर कुमार कछवाह को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
    लोक सेवा प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि तीनों जनपद पंचायत सीईओ द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्हें शिकायतों के निराकरण के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय कलेक्टर के द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया था। साथ ही समय सीमा बैठक में उन्हें निर्देशित किया गया था, परंतु उनके द्वारा  विभिन्न  लेवर पर लंबित शिकायतों के संबंध्‍ में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से शिकायतें लेवल 4 पर लंबित है। इसके बावजूद उनके द्वारा शासन की ओर महत्वपूर्ण योजना के प्रति घोर लापरवाही बरती जाकर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उनका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आकर शासकीय कार्यों में उनकी अरूचि एवं स्वेच्छाचरिता का घोतक है। स्थिति क्यों निर्मित हुई इस संबंध में लिखित उत्तर सूचना पत्र प्राप्ति से 3 कार्य दिवस में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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कलेक्टर ने एमसीएमसी प्रकोष्ठ का किया निरीक्षण
    देवास 31 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने आज शनिवार को मीडिया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। यहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी चैनल की निगरानी की व्यवस्था की गई। टीवी पर किए जा रहे प्रसारण की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। साथ ही पेड न्यूज पर भी नजर रखी जा रही है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा 12 कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। नियुक्त कर्मचारी 6-6 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। जिले में प्रकाशित व प्रसारित सभी समाचार पत्र भी प्रतिदिन खंगाले जा रहे है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला तथा उप संचालक जनसम्पर्क डॉ. आरआर पटेल भी उपस्थित थे। एमसीएमसी प्रकोष्ठ कलेक्टर कार्यालय में बनाया गया है। यहां नियुक्त सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कलेक्टर के निर्देश पर एक नवंबर रविवार को दोपहर 12 बजे से रखा गया है।

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धन-बल का नहीं होगा दुरूपयोग
    देवास 31 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन में धन-बल का दुरूपयोग करने पर कठोर कार्रवाई होगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 बी के अंर्तगत मतदाताओं में नगद राशि, मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का वितरण एक घूसखोरी है। इसे देने वाला तथा लेने वाला दोनों को ही एक वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 के तहत यह भ्रष्ट आचरण है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अधिनियम के अनुसार प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय को विनर्दिष्ट ढंग से सही एवं त्रुटीरहित खाता संधारित करना होगा एवं उसे सही समय पर जमा करना होगा। निर्धारित एवं निर्दिष्ट तरीके से व्यय लेखा जमा नहीं करने पर अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के अनुसार लोक प्रतिनिधि 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
        उल्लेखनीय है कि म.प्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है। यदि विजयी प्रत्याषी की सीमा से खर्च अधिक हैं तो अदालत मे चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। राजनैतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं है।
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कलेक्टर द्वारा अनुपातहीन, बेहिसाब नगदी की जप्ती के निर्देश
        देवास 31 अक्टूबर 2015/ किसी भी कानून के अंर्तगत नगदी लेकर जाना अवैधानिक, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन यदि यह गुप्त, अप्रकट रखी गई हैं, तो आयकर विभाग जब्त कर सकता है। यदि यह गैरकानूनी विदेशी मुद्रा है चुनाव आयोग जब्त कर सकता है। यदि यह घूसखोरी, आतंक, भय, चोरी, नशीले पदार्थों आदि के लिए होने का संकेत है, तो पुलिस अधिकारी जब्त कर सकते है। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने दिए हैं।
पचास हजार से अधिक नगदी लेकर नहीं चलें
        चुनावी व्यय को देखने के लिए, जिले में व्यय निगरानी सेल का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न दल है बनाए गए है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा राजनैतिक दलों से अपील की गई है कि स्व-नियंत्रण अपनाएं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगदी लेन देन की उपेक्षा करें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यार्थियों, अभिकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रुपए से ज्यादा नगदी लेकर न चलें।    
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एक भी नाम निर्देशन नहीं हुआ जमा
     देवास 31 अक्टूबर 2015/ रिर्टनिंग ऑफिसर देवास रजनीश कसेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर शनिवार को एक भी नाम निर्देशन जमा नहीं हुआ है।
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व्यय निगरानी में शामिल होगा
इन्कम टैक्स इन्वेस्टीगेटिंग विभाग
        देवास 31 अक्टूबर 2015/ चुनाव प्रक्रिया के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटलों, फॉर्महाउस धन-सम्बंधी दलाल, कुरियर आदि के माध्यम से अवैध धन की आवा-जाही पर निगरानी रखी जाएगी। चुनाव के दौरान फालतू दिखावे के खर्च पर नजर, जनता से शिकायत प्राप्त करने हेतु 24x7 घंटे खुले रहने वाला काल सेन्टर खोला जाएगा। नामाकंन के दौरान प्रत्याशी द्वारा घोषित सम्पत्ति तथा देनदारियों की जांच करने के बाद आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की जाएं।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने इस आश्य में निर्देश दिए हैं।       
व्यय निगरानी के लिये अन्य उपाय
        अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि दस लाख से अधिक नगद निकासी पर बैंक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। इन्कम टैक्स विभाग को सही समय पर किसी भी प्रकार का संदेहात्मक नगदी आहरण के विषय में रिपोर्ट नियत समय पर भेजी जाएगी। रेवेन्यु इन्टेलीजेन्स का संचालनालय विमान तलों पर सर्तक रहेगा और धन की आवा-जाही पर नजर रखेगा। संदेहात्मक गतिविधियों के विषय में आयकर के अनुसन्धान निदेशालय को रिपोर्ट दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों प्रत्याशियों तथा जनता से अधिक धन लेकर न चलने का अनुरोध किया गया है।
स्टार प्रचारक
        अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन-अधिसूचना के 7 के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग को देना है और सम्बद्ध पार्टी के स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च में कोई छूट नहीं है ( सम्बद्ध पार्टी के नेताओं को भी छूट नहीं है)। प्रत्याशी या पार्टी सुरक्षा कारणों से हवाई जहाज या हैलीकाप्टर से गैर वाणिज्यिक विमानतल पर उनके उड़ने व उतरने के यात्रा कार्यक्रम की सूचना 24 घंटे पूर्व सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्यत दी जानी होगी।  प्रत्याशी 5 दिन के अन्दर किराये पर लिये गये हवाई जहाज/ हैलीकाप्टर का किराया, दिया गया या देने योग्य, तथा यदि राजनैतिक दल ने यह खर्च वहन किया है, तो उस का नाम भी सम्बंधित आरओ को प्रेषित करेगा।
स्टार प्रचारक के साथ अभ्यर्थी तो जुड़ेगा खर्च
        यदि स्टार प्रचारक अभ्यर्थी के साथ यात्रा करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता करता है और सभा में अपने नाम के साथ उस का फोटो या पोस्टर प्रदर्शित होता है तो सभा का खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।   यात्रा खर्च से परिचारक, सुरक्षाकर्मी, चिकित्साकर्मी प्रिन्ट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि,कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं है और प्रत्याशी के लिये चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है, की छूट रहेगी।
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ईवीएम का प्रथम रेंडामाइजेशन 2 नवंबर को
          देवास 31 अक्टूबर 2015/ ईवीएम का प्रथम रेंडामाइजेशन 2 नवंबर को सायं 5 बजे जिला सूचना विज्ञान केंद्र, कलेक्टोरेट देवास में किया जाएगा तथा विधानसभा क्षेत्र के लिए आवश्यक तथा प्रशिक्षण एवं आरक्षित मशीने साफ्टवेयर द्वारा रेंडामाइजेशन कर आवंटित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष् अवस्थी ने राजनीतिक दलों पदाधिकारियों से रेंडामाइजेशन की  के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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Friday, 30 October 2015

दिनांक 30 अक्टूबर 2015

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
                   ।।  स मा चा र  ।।
इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन प्रसारण के पूर्व अनुमति आवश्यक
        देवास 30 अक्टूबर 2015/ केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने संबंधितों से इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा है।
        कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीफोन चैनल और/ या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व  आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष करना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाना जरूरी है। नियम का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा हो सकती है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपए का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है।
प्रमाणन के लिए आवेदन विवरण
         कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुातेष अवस्थी ने निर्देश दिए है कि विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापन के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अंतर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर  ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमति लागत बताना होगा। इसके साथ ही यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया, विज्ञापन अभ्यर्थी/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है। एक कथन के सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएंगे।
         कलेक्टर ने बताया कि किसी भी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण करने के पूर्व प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और/ केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व तथा किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चैनल और / या केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
सजा का है प्रावधान
         अति. जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन  नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के  किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 12 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दंड का प्रावधान है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपए का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार रूपए तक अर्थदंड का प्रावधान है। अत: उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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व्यय लेखा प्रेक्षकों की टीम में आंशिक संशोधन
          देवास 30 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप‍ निर्वाचन 2015 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा व्यय लेखा प्रेक्षकों की गठित टीम में आंशिक संशोधन किया है।
          जारी आदेश अनुसार पूर्व नियुक्त अधिकारी आरके जैन सहायक आयुक्त्‍ वाणिज्य कर विभाग देवास के स्थान पर वाणिज्य कर अधिकारी राजनारायण बोहरे को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक मनोज ठाकुर के स्थान पर निरीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क  संदीप गर्ग को, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी एमएल मरकाम के स्थान पर निरीक्षक वाणिज्य कर विभाग देवास के अनंत व्यास को, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी देवास के आरडी जैन के स्थान पर सहायक वाणिज्य कर विभाग देवास के मंगेश वागवे, सहायक ग्रेड-3 वाणिज्य कर विभाग देवास के शकील शेख के स्थान पर सहायक ग्रेड-3 वाणिज्य कर विभाग देवास के चंद्रशेखर पांजलकर को तथा उपयंत्री जल संसाधन देवास के अश्विन कुमार दुबे के स्थान पर उपयंत्री जल संसाधन सोनकच्छ के बीयू शेख को नियुक्त किया गया है। साथ ही व्यय संबंधी सभी कार्यालयीन कार्य एवं व्यवस्था के लिए एसएस राजपूत सहायक ग्रेड-3 वाणिज्यकर विभाग देवास को नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारी अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला (व्यय मॉनिटरिंग नोडल अधिकारी) के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
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वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण पर आयोग ने दी अनापत्ति
        देवास 30 अक्टूबर 2015/ भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अवर्षा का आकलन तथा कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित उच्च अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर आदर्श आचार संहिता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। जिला निर्वाचन कार्यालय देवास से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है।
क्रमांक 155/1320/30-10-2015
जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक आज
        देवास 30 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर आगामी 2 नवंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षक विधानसभा के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए गठित जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक 31 अक्टूबर शनिवार को प्रात: 11.30 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने सभी संबंधितों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
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मप्र स्थापना दिवस समारोह का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में
        देवास 30 अक्टूबर 2015/ मप्र का स्थापना दिवस एक नवंबर को "मध्यप्रदेश दिवस" के रूप में प्रात: 10.30 बजे उत्कृष्ट विद्यालय देवास में आयोजित किया जाएगा। अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया कि देवास विधानसभा के उपचुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से स्टॉफ सहित कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को
        देवास 30 अक्टूबर 2015/ मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी 12 दिसंबर 2015 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
        रजिस्ट्रार/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय देवास  ओपी रघुवंशी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता योग्य अपराधिक सिविल, दुर्घटना, निगोशिएबल, इन्स्ट्रूमेंट एक्ट अंतर्गत धारा 138 चैक बाउंस, वैवाहिक प्रकरण, श्रमिक विवाद, भू-अर्जन राजस्व प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए क्लेम प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो सके इसके लिए बीमा कंपनियों की प्रिसिटिंग 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
        श्री रघुवंशी ने बताया कि बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 6 नवंबर को सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक, यूनाईटेड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक प्रिसिटिंग का आयोजन जिला न्यायालय के सभाकक्ष में किया जाएगा।
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प्रिंट मीडिया में विज्ञापन संबंधी आयोग के निर्देश
        देवास 30 अक्टूबर 2015/ जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन संबंधी निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने ध्यान में यह आया है कि प्रिंट मीडिया में जो विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ प्रतिनिधि सेरोगेट है तथा कुछ किसी संस्था के नाम से है। प्रिंट मीडिया, विशेषत: अखबारों में निर्वाचन अवधि के दौरान किसी विशेष अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए या उसके विरूद्ध प्रकट होने वाले विज्ञापनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
        जारी आदेश अनुसार ऐसे विज्ञापनों के मामले में, जिनके स्त्रोत का पता नहीं है, उनके ऊपर इसके तहत कार्यवाही की जाए। यदि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति या जानकारी से दिया गया है तो इसे संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत माना जाएगा और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में डाला जाएगा। यदि विज्ञापन के साथ अभ्यर्थी का प्राधिकार पत्र नहीं है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के अभियोजन के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि विज्ञापन में प्रकाशक की पहचान न दी गई हो तो संबंधित समाचार पत्र से सूचना प्राप्त कर संपर्क किया जाएगा तथा उपरोक्त्‍ अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
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एक नाम निर्देशन हुआ जमा
         देवास 30 अक्टूबर 2015/ रिर्टनिंग ऑफिसर देवास रजनीश कसेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार 30 अक्टूबर को एक नाम निर्देशन जमा हुआ है। अभ्यर्थी सन्नी सिंह कंवर पिता मदनमोहन कंवर निवासी श्री नगर मेन इंदौर ने द इम्‍पीरियल पार्टी इंडिया से अपना नामांकन जमा किया है।
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एसएसटी एवं उड़नदस्ता दल की बैठक संपन्न
         देवास 30 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए प्रशासन द्वारा गठित एसएसटी एवं फ्लाईंग स्कॉट निरंतर सक्रिय रहेंगे। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त्‍ दल सतत भ्रमण करेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने आज शुक्रवार को उड़नदस्ता दलों और एसएसटी दलों की बैठक लेकर उन्हें नियम कानूनों से अवगत कराया। बैठक में व्यय प्रेक्षक जावेद मजहर, पुलिस अधीक्षक अभयसिंह, अति. जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला, रिर्टर्निंग ऑफिसर रजनीश कसेरा, एएसपी राजेश रघुवंशी, एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
         बैठक में मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रसार सामग्री की कीमत, नगद परिवहन की सीमाएं, स्टार प्रचारक की व्यय, विज्ञापन व्यय और तलाशी एवं जप्ती की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
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सेक्टर अधिकारियों की बैठक सम्पन्न्‍
     देवास 30 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की बैठक आज शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में व्यय प्रेक्षक जावेद मजहर, पुलिस अधीक्षक अभयसिंह, अति. जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला, रिर्टर्निंग ऑफिसर रजनीश कसेरा, एएसपी राजेश रघुवंशी, मास्टर ट्रेनर्स डॉ. अजय काले, प्रो. समीरा नईम, सेक्टर अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
     बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सेक्टर अधिकारी अपने कर्तव्यों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। अपने सेक्टर क्षेत्र का सतत भ्रमण करें। मतदान केन्द्रों पर बिजली, पानी, रैम्प सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लें। सेक्टर अधिकारी मतदाता पर्ची के वितरण कार्य की गंभीरतापूर्वक मॉनीटरिंग करें। शतप्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
     बैठक में मास्टर ट्रेनर्स डॉ. अजय काले ने पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से सेक्टर अधिकारियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।
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Thursday, 29 October 2015

दिनांक 29 अक्टूबर 2015

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
                व्यय प्रेक्षक का देवास आगमन
       देवास 29 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक जावेद मजहर (आईआरएएस) का देवास आगमन हो चुका है। प्रेक्षक चामुंडा रेस्ट हाउस, बैंक नोट प्रेस देवास में रूके हुए है, वहां का दूरभाष नंबर 07272-255087 है। उनका मोबाइल नंबर 94253-06309 है। श्री मजहर के लिए लाइजनिंग अधिकारी सहायक आबकारी अधिकारी आर के निगम है, जिनका मोबाइल नंबर 9993118854 है।
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मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित
        देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक का प्रथम प्रशिक्षण विकासखंडवार होगा।
        जारी आदेश अनुसार टोंकखुर्द विकासखंड में 2  नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय टोंकखुर्द में 195 प्रशिक्षणार्थियों को, बागली विकासखंड में 3 नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बागली में 285 प्रशिक्षणार्थियों को, सोनकच्छ विकासखंड में 4 नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सोनकच्छ में 278 प्रशिक्षणार्थियों को, कन्नौद विकासखंड में 5 नवंबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौद में 343 प्रशिक्षणार्थियों को,  देवास विकासखंड में 6 नवंबर को शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास में 75 प्रशिक्षणार्थियों को, खातेगांव विकासखंड में 7 नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव में 277 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का समय प्रात: 11.30 बजे होगा।
प्रशिक्षण के लिए सामग्री
        कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष में एक ईवीएम का सेट रखे जिससे प्रशिक्षण दिया जा सकें। प्रत्येक कक्ष में एक लिफाफों व प्रपत्रों का सेट रखें, प्रत्येक कक्ष में प्रतिदिन 2 डमी सीलों के सेट रखें, कक्ष में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 की प्रेक्टिस के लिए उनकी संख्या अनुसार पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा, 17 ए का स्क्रूटनी प्रपत्र, 16 बिंदुओं की जानकारी का प्रपत्र अनिवार्यत: रखा जाए तथा प्रशिक्षण के दौरान इसका अभ्यास कराएं। कक्ष में प्रशिक्षण कक्ष में पावर पाइंट प्रेजेटेशन के लिए प्रोजेक्टर, माइक एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएं, प्रशिक्षण दिवस पर मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था देवास की जाए, प्रशिक्षण के संबंध में उपस्थिति की जानकारी तैयार कर प्रशिक्षण के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रशिक्षण दिवस को ही उपलब्ध कराई जाएं। मतदान अधिकारी अपना खाता क्रमांक एवं बैंक का आईएफसी कोड प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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निर्वाचन कर्मियों के खाते में जमा होगा मानदेय
       देवास 29 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न सभी शासकीय सेवकों का मानेदय उनके बैंक खाते में जमा होगा। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने निर्वाचन कार्यालय को निर्देश दिए है कि बैंक का विवरण शासकीय सेवकों से प्राप्त करें। प्रशिक्षण के दौरान पास बुक विवरण की छायाप्रति साथ लेकर आने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय  है कि चुनाव के बाद कई बार मानेदय का वितरण संबंधित कर्मचारी से संपर्क के अभाव में लंबित रह जाता है।
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जन प्रतिनिधियों के निज सहायकों की सेवाएं वापस होंगी

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील किए जाने से जनप्रतिनिधियों को आवंटित निज सहायक की सेवाएं वापस होंगी।  कलेक्टर एवं‍ जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि विभाग एवं कार्यालय स्तर से यदि जनप्रतिनिधियों को निज सहायकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हो तो, उनकी सेवाएं वापस लेकर कलेक्टर कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं।
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अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने धारा 144 के तहत देवास जिले के सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा। आगंतुकों के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किए जाने वाले हवाई फायर भी वर्जित रहेगा। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखों का संग्रहण करेगा न उनका निर्माण करेगा न परिवहन करेगा और न ही उनका उपयोग करेगा।
       कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी  राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम से 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही इसके लिए टेंट, शामियाना लगाएगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना अस्त्र-शस्त्रों का परिवहन नहीं करेगा। इनमें लौहे के सरिया, हॉकी स्टिक, लोहे की जंजीरे, पाइप, एयरगन सम्मिलित है।
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शासकीय सेवक आचार संहिता का पालन करें

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने समस्त शासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
       कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के दिनांक से ही शासकीय भवनों एवं वाहनों पर उल्लेखित बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री भी तत्काल हटाई जाएं। शासकीय संपत्ति के संबंध में मप्र संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री हटाए जाने का प्रमाण पत्र तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
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राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को नियम उपलब्ध कराएं:- कलेक्टर

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिए है कि संपत्ति निरूपण के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों से राजनैतिक दलों को अवगत कराएं। यह कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की जाए। देवास विधानसभा क्षेत्र उपनिर्वाचन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में संपत्ति निरूपण की रोकथाम के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देश एवं दीवाल लेखन, पोस्टर्स, कट आउट, होर्डिंग, बैनर इत्यादि प्रदर्शित करने का विस्तृत विवरण पत्रक तथा (एफएक्यू)  रिर्टनिंग ऑफिसर को उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग की ओर से प्राप्त निर्देशों का राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाकर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।
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आचार संहिता की मर्यादा में होगा स्थापना दिवस समारोह

        देवास 29 अक्टूबर 2015/ मप्र का स्थापना दिवस समारोह का आायोजन एक नवंबर को होगा। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिए है कि समारोह का आयोजन आदर्श आचार संहिता की मर्यादा के भीतर होगा। इस संबंध में सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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मुद्रित सामग्री की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को देना कानूनन जरूरी
        देवास 29 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन के उपरांत उसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में देना कानूनन जरूरी है। इसके लिए प्रारूप निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत इसका उल्लंघन करने पर 6 माह का कारावास तक की सजा हो सकती है। अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने आज गुरूवार को जिले के प्रिटिंग प्रेस मालिकों की बैठक लेकर उन्हें नियमों से अवगत कराया और इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
        बैठक में डॉ. बुंदेला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा, जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत कर देता है। उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के सहित हो।
        बैठक में निर्देश दिए है कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर को, तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्ति युक्त समय के भीतर भेज देता है।
धारा के प्रयोजन के लिए
        बैठक में डॉ. बुंदेला ने बताया कि दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, वह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यार्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलित प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किंतु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टयों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अंतर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छ: माह तक होगी या जुर्माने से जो 2 हजार रूपए तक से दंडित किया जा सकता है।
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एक भी नाम निर्देशन नहीं हुआ जमा
    देवास 29 अक्टूबर 2015/ रिर्टनिंग ऑफिसर देवास रजनीश कसेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार को एक भी नाम निर्देशन जमा नहीं हुआ है।
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Wednesday, 28 October 2015

दिनांक  28 अक्टूबर 2015
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
।।  स मा चा र  ।।
थाना क्षेत्रवार फ्लाईंग स्कॉट का गठन
    देवास 28 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं‍ जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने विधानसभा क्षेत्र के लिए थाना क्षेत्रवार फ्लाईंग स्कॉट का गठन किया है।
    जारी आदेश अनुसार सीटी कोतवाली के लिए सहायक संचालक मत्स्य के बीएस मीना मोबाइल नंबर 9753806191 तथा पुलिस अधिकारी थाना कोतवाली के संजय सौराष्ट्रीय 7828806549 को, औद्योगिक थाना क्षेत्र के लिए  सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेंद्र माथुर 9826210511 तथा उपनिरीक्षक थाना औद्योगिक क्षेत्र ओएल गोस्वामी 9425490895 को, बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र के लिए उपसंचालक प्रदूषण विभाग के दिलीप केसरे 9425955105 तथा सहायक उपनिरीक्षक बीएनपी थाना के एसएन जोशी 9826929200 को, बीएनपी थाना क्षेत्र के लिए श्रम निरीक्षक पीएन सोलंकी 9589895090 तथा सहायक उपनिरीक्षक बीएनपी थाना आरके बरेठा 9977823337 को, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लिए सहायक संचालक प्रदूषण देवास के मुकुट सिंह 9009188884 तथा सहायक उपनिरीक्षक थाना सिविल लाइन आरसी पोरवाल 9926069106 को तथा नाहर दरवाजा थाना के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा अधिकारी नरसिंह सोलंकी 9098119779 तथा सहायक उपनिरीक्षक थाना नाहर दरवाजा के सीबीसिंह 9926449177 को थाना क्षेत्रवार फ्लाईंग स्कॉट के लिए ‍नियुक्त किया गया है।
    उक्त गठित दल अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला के मार्गदर्शन में आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कार्य संपादित करेंगे। फ्लाईंग स्कॉट दल विधानसभा उप निर्वाचन 2015 की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता के चलते चौबीसों घंटे अपने आवंटित क्षेत्र में निरंतर कार्य करेंगे। नियुक्त प्रत्येक फ्लाईंग स्कॉट के साथ पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता पुलिस अधीक्षक देवास तथा वाहन की व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी एवं परिवहन अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रत्येक टीम के साथ एक-एक वीडियोग्राफर भी साथ रहेगा। दल प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
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उप निर्वाचन के लिए जावेद मजहर व्यय प्रेक्षक नियुक्त
    देवास 28 अक्टूबर 2015/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के निर्वाचन के लिए जावेद मजहर (आईआरएएस 1996 बैंच) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।
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जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित
    देवास 28 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं‍ जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने निर्वाचन संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम कलेक्टोरेट स्थित खाद्य विभाग कार्यालय के पास स्थापित किया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07272-254922 है। कंट्रोल रूम में कम्यूनिकेशन के लिए जिला प्रबंकध लोक सेवा गारंटी सौरभ जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तथा जिला प्रबंधक ई-गर्वनेस देवेंद्र राठौर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश अनुसार दूरभाष से संबंधित समस्त कार्यवाहियां सौरभ जैन तथाऑनलाइन कम्प्यूटर कार्य तथा जानकारियों का प्रेषण, यूआरएल पर जानकारी फीड करना एवं कम्प्यूटर कार्य देवेंद्र राठौर संपादित करेंगे।
कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवस्थी ने निर्वाचन संबंधी कम्यूनिकेशन कार्य के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जारी आदेश अनुसार उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग देवास के सहायक ग्रेड-3 नवीन कुमार आचार्य, माध्यमिक विद्यालय गुराड़िया रूपा के अध्यापक कुंदन कुमार जाटवा, देवास विकास प्राधिकरण के भृत्य राजेंद्र प्रजापत की ड्यूटी प्रात: 6 बजे दोपहर 12 बजे तक, लोक निर्माण विभाग बी एंड आर देवास के सहायक ग्रेड-3 परमानंद सोलंकी, संकुल नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल देवास सहायक अध्यापक पंकज शुक्ला तथा कृषि विभाग देवास के भृत्य जीवन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, लोक निर्माण विभाग बी एंड आर देवास सहायक ग्रेड-3 मुनाफ शेख, संकुल नारायण विद्या मंदिर क्रमांक-1 सहायक शिक्षक दिनेश यादव तथा जिला उद्योग केंद्र देवास के भृत्य निलेश सायं 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक, पीएचई देवास सहायक ग्रेड-3 उल्लास जोशी, संकुल महारानी चिमनाबाई कन्या हायर सेकेंडरी के सहायक शिक्ष प्रदीप कुमार खोचे तथा शिक्षा विभाग के भृत्य मोहन कुमार रात्रि 12 बजे से प्रात: 6 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है।
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निर्वाचन कार्य के लिए लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त
    देवास 28 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के निर्वाचन के लिए नियुक्त केंद्रीय सामान्य प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षक निर्वाचन अवधि में जिले में उपस्थित होंगे तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का कार्य संपादित करेंगे। प्रेक्षकों के लिए समस्‍त आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
    जारी आदेश अनुसार देवास विधानसभा क्षेत्र में सामान्य प्रेक्षक के लिए जिला शिक्षा केंद्र देवास के सहायक परियोजना अधिकारी गिरीश तिलवणकर को, व्यय लेखा प्रेक्षक के लिए जिला सहायक आबकारी अधिकारी आरके निगम को तथा शासकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज की प्राचार्य विजया शिंदे को रिजर्व लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त लाइजनिंग अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं प्रेक्षक व्यवस्था के नोडल अधिकारी मनीष खरे के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे।
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सहायक व्यय प्रेक्षकों की बैठक संपन्न
    देवास 28 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के निर्वाचन के मद्देनजर बुधवार को सहायक व्यय प्रेक्षकों की बैठक अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में सभी नियुक्त अधिकारी उपस्थित थे।
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चुनाव आयोग ने नोटा का प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया

उप चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों की बैठक

       देवास 28 अक्टूबर 2015/भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा (NOTA) के लिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित कर दिया है, जो मतपत्र पर मुद्रित होगा। नोटा का प्रतीक चिन्ह एक बाक्स के रूप में होगा, जिसमें क्रास का निशान रहेगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा रतलाम संसदीय एवं देवास विधानसभा उपचुनाव के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की भोपाल में आयोजित बैठक में दी गई।
       बैठक में बताया गया कि आयोग ने सितंबर माह में राजनैतिक दलों से चर्चा के बाद उक्त प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया है। हालांकि बैठक में मौजूद प्रदेश के राजनैतिक दलों ने उक्त प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में सुझाव दिये। दलों ने कहा कि क्रास के चिन्ह से मतदाता दिग्भ्रमित होंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने बताया कि 25 अक्टूबर की स्थिति में रतलाम संसदीय क्षेत्र में कुल 17 लाख 42 हजार 628 तथा देवास विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 42 हजार 864 मतदाता है। रतलाम में 269 एवं देवास में 143 सर्विस वोटर है। रतलाम में 2200 तथा देवास में 303 मतदाता केन्द्र है। यह सभी पुराने केन्द्र हैं। दोनों उप चुनाव के लिए 3006 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसमें 20 प्रतिशत अतिरिक्त ईवीएम भी शामिल है। सभी ईवीएम की जाँच कर ली गई है। मतदान दल में 2755 पीठासीन अधिकारी तथा 13 हजार 775 मतदान अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
       श्री बंसल ने बताया कि रतलाम-संसदीय क्षेत्र के लिए झाबुआ तथा देवास विधानसभा उपचुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर देवास में तैनात रहेंगे। रतलाम संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। दोनों क्षेत्र में 28 अक्टूबर तक मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों निर्वाचन क्षेत्र के जिलों के कलेक्टर को आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाने के निर्देश दिये गये हैं। चुनाव की घोषणा के साथ होर्डिंग्स हटवाने की कार्यवाही की गई है।
       बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्वश्री एस.एच. लोढ़ा, रवि कोचर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री जे.पी. धनोपिया, बहुजन समाज पार्टी से श्री राजाराम, सीपीआई से श्री शैलेन्द्र कुमार शैली और सीपीआई (एम) से श्री सुरेन्द्र जैन उपस्थित थे। राजनैतिक दलों ने अपने सुझाव भी दिये।
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अपनी भूमिका से अवगत रहें सेक्टर अधिकारी- कलेक्टर

       देवास 28 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्यों से भलीभांति अवगत रहें और पूरी गंभीरता से इनका निर्वहन करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने आज बुधवार को सेक्टर अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला सहित सभी अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सेक्टर अधिकारियों को उनके कार्यों एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया।

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उप निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन

       देवास 28 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन आयोग द्वारा देवास विधानसभा उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचन के लिए नामांकन कलेक्टर के न्यायालय कक्ष में लिए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टोरेट परिसर में व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। बेरिकेट्स लगाकर  प्रवेश व्यवस्था को नियंत्रित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच के लिए अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए है।
निर्वाचन की अधिसूचना




   

Monday, 26 October 2015

दिनांक 26 अक्टूबर 2015
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
।।  स मा चा र  ।।
उपनिर्वाचन के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त
       देवास 26 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभ उप निर्वाचन 2015 के निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं‍ जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने विधानसभा क्षेत्र के 31 सेक्टर मुख्यालयों के लिए सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये सभी सेक्टर अधिकारी आवंटित केंद्रों का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर देवास को प्रस्तुत करेंगे।
       जारी आदेश अनुसार सेक्टर क्रमांक-1 सुनवानी गोपाल के लिए जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर खेड़े को, सेक्टर क्रमांक-2 विजयागंज मंडी के लिए अधीक्षण यंत्री परियोजना क्रियांवयन लोनिवि देवास के सुनील जैन को, सेक्टर क्रमांक 3 रालामंडल के लिए महाप्रबंधक मप्र ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू देवास केके चौरे को, सेक्टर क्रमांक 4 आगरोद के लिए जिला पंजीयक अधिकारी एसएस सोलंकी को, सेक्टर क्रमांक-5 जलाल खेड़ी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सुनीता यादव को, सेक्टर क्रमांक-6 अजीजखेड़ी के लिए परियोजना अधिकारी आईटीडीपी रविशंकर शर्मा, सेक्टर क्रमांक-7 आवास नगर के लिए प्र. सहायक संचालक उद्यान कृषि विभाग नरेशसिंह तोमर को, सेक्टर क्रमांक-8 शासकीय प्राथमिक शाला भवन महांकाल कॉलोनी देवास के लिए सहायक प्रबंधक मप्र ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू देवास के आयए खान को, सेक्टर क्रमांक-9 ब्राइट स्टार हायर सेकेंडरी स्कूल देवास के लिए एमपी एग्रो देवास मैनेजर एसके जैन को, सेक्टर क्रमांक-10 कृष्णा आईटीआई भवन पुराना सलूजा स्कूल स्टेशन रोड देवास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बालगढ़ देवास के वैज्ञानिक निषिथ गुप्ता को, सेक्टर क्रमांक-11 उर्मिला राजे बाल मंदिर राधागंज देवास के लिए महिला सशक्तिकरण अधिकारी नीलम सूद को, सेक्टर क्रमांक-12 अलोट पायगा देवास के लिए देवास विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री बीएम गुप्ता को, सेक्टर क्रमांक-13 नगर पालिका निगम देवास के लिए मप्र ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू देवास के एसके मंसारे को, सेक्टर क्रमांक-14 स्वर्णकार धर्मशाला देवास के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. जीडी वर्मा को, सेक्टर क्रमांक-15 विक्रमसभा भवन जवाहर चौक देवास के लिए सहायक यंत्री जल संसाधन संभाग देवास के एससी झांझी को को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।
       इसी प्रकार से सेक्टर क्रमांक-16 माली समाज धर्मशाला तोड़ी देवास के लिए अनुविभागीय अधिकारी मंडल देवास एके अवस्थी को, सेक्टर क्रमांक-17 शासकीय जिला पंचायत भवन देवास (पुराना) के लिए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बीएस सोलंकी को, सेक्टर क्रमांक-18 बालगढ़ के लिए प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान देवास डॉ. तारा परमार को, सेक्टर क्रमांक-19 नागदा के लिए उप क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण बोर्ड देवास  एसके श्रृंगी को, सेक्टर क्रमांक-20 जवाहर नगर के लिए परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना देवास की रेखा रघुवंशी शर्मा को, सेक्टर क्रमांक-21 वनमंडल देवास के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञ, उपसंचालक कृषि डॉ. मोहम्मद अब्बास को, सेक्टर क्रमांक-22 महालक्ष्मी नगर के लिए जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग देवास के आरएम मिश्रा को, सेक्टर क्रमांक-23 मुखर्जी नगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी वनमंडल (क्षेत्रीय) अशोक कुमार हनुवते को, सेक्टर क्रमांक-24 राजाराम नगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पीके सक्सेना को, सेक्टर क्रमांक-25 इटावा देवास के लिए उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा देवास के राजेश कामदार को, सेक्टर क्रमांक-26 नौसराबाद के लिए वरिष्‍ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बालगढ़ देवास आरपी शर्मा को, सेक्टर क्रमांक-27 मौलाना आजाद कॉलेज देवास के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र देवास के एएस चौहान को, सेक्टर क्रमांक-28 अमोना के लिए परियोजना संचालक आत्मा कृषि विभाग उत्तमसिंह जादौन को, सेक्टर क्रमांक-29 रसूलपुर उपसंचालक नगर एवं ग्राम निवेश देवास नीरज आनंद लिखार को, सेक्टर क्रमांक-30 विकासनगर के लिए उप प्रबंधक लघुवनोपज संघ वनमंडल (क्षेत्रीय) देवास के शंकरलाल यादव को तथा सेक्टर क्रमांक-31 बावड़िया के लिए कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी देवास के एसएन राजू को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय
       देवास 26 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने आदेश दिए है कि जिले के समस्त विभागों के कार्यालय प्रमुख एवं समस्त प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय श्रेणी एवं कार्यपालिक अधिकारी अपने मुख्यालयों पर उपस्थित रहेंगे। किसी भी स्थिति में बगैर अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त शासकीय अवकाश के दिनों में भी कार्यालय में कम से कम एक कर्मचारी अनिवार्यत: उपस्थित रहे।
       किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को दो दिन से अधिक का आकस्मिक अथवा अन्य अवकाश बिना कलेक्टर कार्यालय की पूर्व अनुमति के स्वीकृत नहीं किए जाएं और न ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएं। यदि किसी प्रकार के प्रकरण हो तो संबंधित कार्यालय कलेक्टर कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे।
       जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लगाई गई हैं अथवा निर्वाचन के लिए निुयक्त्‍ किया जाना है, उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्य कार्य के लिए जिले के बाहर आयोजित बैठकों एवं चुनाव प्रशिक्षण के अलावा अन्य किसी प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाएं। जिला निर्वाचन कार्यालय में किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन एवं प्रकरण सीधे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। समस्त आवेदन विभाग प्रमुख के अभिमत सहित विभागीय माध्यम से भेजा जाएं। समस्त प्रकार के अवकाश आवेदन एवं निर्वाचन  से मुक्त करने संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए सीईओ जिला पंचायत प्रबल सिपाहा को अधिकृत किया गया हैं, जो निर्वाचन में सौंपे गए कार्यों एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अवकाश प्रकरणों का निराकरण करेंगे।
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जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन
       देवास 26 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. समिति का गठन किया गया है। गठित समिति भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक्स मीडिया, केबल, नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसे प्रसार माध्यमों की स्केनिंग करेगी। साथ ही पेड न्यूज के संदिग्ध प्रकरणों की जांच एवं तत्‍ संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही करेगी।
       कलेक्टर ने अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला को समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। समिति के सदस्य अनुविभागीय अधिकरी एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 177 देवास रजनीश कसेरा, उप संचालक जनसम्पर्क डॉ. आरआर पटेल तथा सेवा निवृत्त प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय देवास विजय श्रीवास्तव रहेंगे।
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 कलेक्टर द्वारा लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्तों का गठन  
       देवास 26 अक्टूबर 2015/ विधानसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत देवास विधानसभा क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। इसके लिए तत्काल प्रभाव से लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते स्थापित किये गये हैं। देवास नगर निगम क्षेत्र के लिए इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम देवास के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यदि राजनैतिक दलों, व्यक्तियों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी प्रकार के नारे लिखकर उन्हें विकृत किया जाता है अथवा विद्युत टेलीफोन खम्बों पर झंडियां लगाई जाती है अथवा पोस्टर, फलेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने का कार्य लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते द्वारा किया जायेगा।
       उक्त दल आयुक्त नगर निगम हिमांशु सिंह एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य करेगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवास विनोदकुमार चौहान प्रभारी अधिकारी रहेंगे तथा संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी संयुक्त प्रभारी रहेंगे। संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी उपरोक्त दल में प्रभारी अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी की देखरेख में उक्त दल कार्य करेगा। संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके लिए समन्वय का कार्य करेंगे। इन दस्तों को एक एक वाहन भी उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा रहेगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका निगम द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत द्वारा लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू, चुना, पेंट, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जायेगी। ये दस्ते निर्वाचन की समाप्ति तक अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रतिदिन लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेंगे।
       संपत्ति विरूपण दस्ते में सम्मिलित किए जाने वाले नगर पालिक निगम तथा लोक निर्माण विभाग, पटवारी, सचिव के नामांकित आदेश संबंधित कार्यालय प्रमुख तत्काल जारी करेंगे तथा कार्यालयीन आदेशों के निर्देशों के तहत सभी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। संपत्ति विरूपण दस्ते प्रतिदिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अपर कलेक्टर देवास को शाम 6 बजे तक प्रस्तुत करेंगे।
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कमिश्नर-आईजी ने निर्वाचन तैयारी का जायजा लिया
       देवास 26 अक्टूबर 2015/ कमिश्नर उज्जैन रवींद्र पस्तौर और आईजी व्ही.मधुकुमार ने आज सोमवार को देवास में विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारी का जायजा लिया। इस अवसर पर डीआईजी उज्जैन राकेश गुप्ता, कलेक्‍टर आशुतोष अवस्थी, एसपी अभयसिंह, एडीएम डॉ. कैलाश बुंदेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, एसडीएम रजनीश कसेरा एवं पुलिस अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

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