Tuesday, 25 August 2015

दिनांक 25 अगस्त 2015
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

                      ॥ स मा चा र॥      

जनसुनवाई में आए 96 आवेदन:-कलेक्टर एवं एसपी ने की जनसुनवाई

    देवास 25 अगस्त 2015/ कलेक्टर स्तर पर जनसुनवाई में आज मंगलवार को मल्हार स्मृति मंदिर में 96 आवेदकों ने कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी एवं एसपी श्री अभय सिंह के समक्ष अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। अधिकारीद्वय ने सभी पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ प्रबल सिपाहा एवं अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बीमारी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दिलाई जाये
         आवेदक भंवरसिंह निवासी ग्राम जनोलीखुर्द तहसील टोंकखुर्द ने आवेदन दिया कि उसके पिता को अपेन्डिक्स पेट में फूट जाने के कारण निजी अस्पताल में उपचार कराया गया, जिस पर लगभग 70 हजार रूपये व्यय हो चुके हैं। रिश्तेदारों एवं अन्य व्यक्तियों से कर्ज लेकर उसके पिता का इलाज करवाया है। उस शासन की योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाये। प्रकरण में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिये।
बारिश में मकान नष्ट होने पर आर्थिक सहायता दिलाई जाये
         आवेदक शंकरलाल पिता धुलजी निवासी मल्हार कॉलोनी देवास ने आवेदन दिया कि गत 3 अगस्त को हुई बारिश में उसका पूरा मकान गिर गया। साथ ही खाने पीने का पूरा सामान नष्ट हो गया। वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। उसे आर्थिक सहायता दिलाई जाये। प्रकरण में कलेक्टर ने तहसीलदार देवास को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।
अंतर राशि का भुगतान कराया जाये
         आवेदक अम्बाराम पिता भागीरथ मालवीय ने आवेदन दिया कि वह मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड केन्द्र बरोठा से 31 मई 2015 को सहायक लाइनमेन के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। उसे 2008 से उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया था, किन्तु उसमें विसंगति थी। इसके पश्चात मुख्य अभियंता उज्जैन द्वारा संशोधित भुगतान आदेश जारी किया गया। संशोधित भुगतान आदेश अनुसार अंतर राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड देवास को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।
कॉलोनाइजर द्वारा नहीं दी जा रही हैं मूलभुत सुविधाएं

         दीपसिंह ठाकुर, श्रीमती निर्मला, मोहनसिंह कुशवाह, शैलेन्द्रसिंह तोमर, विनोद, मदनलाल सोनी आदि ने आवेदन देकर बताया कि उन्होंने चापडा रोड हाटपीपल्या स्थित ग्रीनपार्क कॉलोनी में प्लॉट क्रय किये तथा विधिवत डायवर्सन करवाकर नगर पंचायत से अनुमति प्राप्त कर मकान बनवाये हैं। प्लाट विक्रय के समय कॉलोनाइजर दीपक कुमार पिता मनोहरलाल टोग्या द्वारा कॉलोनी में स्टीट लाइट, सडक, पेयजल, ड्रेनेज लाइन आदि विकास कार्य करवाने का वादा किया था, किन्तु अभी तक कॉलोनी में उक्त सुविधाएं नहीं की गई। प्रकरण में कलेक्टर ने नगर पंचायत हाटपीपल्या को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। 

--------फोटो-- जनसुनवाई में आवेदन देते आवेदक।-------





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जिले में 1022.08 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
         देवास, 25 अगस्त 2015/ जारी मानसून सत्र में जिले के वर्षामापी केन्द्रों पर अभी तक औसत रूप से 1022.08 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी मानसून सत्र में अभी तक सर्वाधिक सोनकच्छ में 1368, खातेगांव में 1137, उदयनगर में 1100.60, कन्नौद में 1044, देवास में 1008, टोंकखुर्द में 930, बागली में 829 तथा सतवास में 760 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई।
               24 घंटे में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई
    पिछले 24 घंटों में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें कन्नौद में, खातेगांव में, सतवास में, बागली में, उदयनगर में, सोनकच्छ में, देवास में एवं टोंकखुर्द में शून्य मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
गत वर्ष इस दिनांक को शून्य मिमी वर्षा दर्ज हुई थी
    गत वर्ष 25 अगस्त को जिले में शून्य मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई, जिसमें उदयनगर में, सतवास में, सोनकच्छ में, देवास में, टोंकखुर्द में, बागली में, कन्नौद में तथा खातेगांव में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई।
पिछले साल 372.83 मिमी औसत वर्षा
        अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत मानसून सत्र में अभी तक 372.83 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी, जिसमें उदयनगर में 450.60, सोनकच्छ में 419, खातेगांव में 411, देवास में 400, टोंकखुर्द में 385, कन्नौद में 359, बागली में 294 तथा सतवास में 264 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
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लॉटरी से होगा राशन दुकानों का आरक्षण: समिति गठित
        देवास, 25 अगस्त 2015/ महिला संस्थाओं के लिए उचित मूल्य दुकानों का आरक्षण लॉटरी पद्धति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जाएगा। इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा समिति गठित की गई है।
                     देवास क्षेत्र के लिए    
        गठित समिति में देवास के लिए डिप्टी कलेक्टर मुश्ताक अहमद, उपायुक्त सहकारिता विभाग, नगर निगम आयुक्त, जिला आपूर्ति अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
             अनुभाग स्तर पर नगरीय क्षेत्र के लिए 
        संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास, संबंधित मुख्य नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद अधिकारी, संबंधित सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति सदस्य रहेंगे।
अनुभाग स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए
        संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सदस्य रहेंगे।
समय सीमा में कार्य पूर्ण करें
        कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि उक्त समितियों में कार्रवाई के समय अनिवार्यत: स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करें। समिति द्वारा निर्धारित संख्या अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों में महिला संस्थाओं के लिए आरक्षण का कार्य सभी संबंधितों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए समय सीमा में पूर्ण करें।
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फोटो-- सलंग्न--
ग्रामोद्योग स्थापना के लिए अनुदान वितरण
        देवास, 25 अगस्त 2015/ मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत कुम्हारी उद्योग, रेस्ट्रोरेंट इकाई, मोबाइल रिपेरिंग, राजागिरी, ब्यूटी पार्लर की स्थापना के लिए 14 लाख रूपए का ऋण 5 हितग्राहियों को बैंक से स्वीकृत हुआ है। मंगलवार को 3.60 लाख रूपए अनुदान वितरण करते हुए कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने युवाओं को स्वरोजगार स्थापना के साथ अच्छी सेवाएं देने की प्रेरणा  दी। इस अवसर पर एडीएम कैलाश बुंदेला, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रबल सिपाहा, अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रजेश पटेल, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी दिनेश श्रीवास उपस्थित थे।
फोटो- चेक वितरित करते कलेक्टर अवस्थी।


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स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मे उल्लेखित आय को किया जायेगा मान्य
       देवास, 25 अगस्त 2015/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारियो द्वारा जारी करना अनिवार्य नही है, बल्कि इसके लिये स्व-घोषणा पत्र मान्य किया जायेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 सितम्बर 2014 को निर्देश जारी किये थे।
       किसी भी प्रयोजन के लिये सामान्यतः संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित/टंकित शपथ-पत्र पर स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य किया जायेगा, किन्तु यदि भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी योजना आदि में लाभ लेने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो तो संबंधित व्यक्ति पूर्व की भॉति लोक सेवा केन्द्र में सेवा क्रमांक 6.2 के तहत अपना आवेदन दे सकेंगे। जहॉ से आवेदक को निर्धारित 3 दिवस की समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
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सबसे कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूल बेहतर रिजल्ट वाले स्कूल से जुड़ेंगे
      देवास, 25 अगस्त 2015/ मध्यप्रदेश के स्कूलों में शिक्षा के स्तर के सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के उपाय किये जा रहे हैं। पिछले सत्र में ऐसे स्कूल जिनका 10वीं का परीक्षा परिणाम राज्य के 10वीं के रिजल्ट के औसत से 10 प्रतिशत से भी कम रहा है, उन्हें निकट के अच्छे परिणाम देने वाले स्कूल से जोड़ा जायेगा। राज्य-स्तरीय गुणवत्ता समूह की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था। निर्णय के बाद इसके क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन में सभी डीईओ को निर्देश दिये हैं।
      कम रिजल्ट लाने वाले स्कूलों को उत्कृष्ट या ऐसे विद्यालयों से संलग्न करने के लिये उन्हें मेंटर बनाते हुए कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार के मेंटर विद्यालय के प्राचार्य, स्टॉफ और अन्य संसाधन का उपयोग कम परीक्षा परिणाम वाले संलग्न किये गये स्कूलों के रिजल्ट में सुधार के लिये किया जायेगा। इसके लिये विभिन्न गतिविधि चलाई जायेगी।
      मेंटर विद्यालय के प्राचार्य संलग्न विद्यालय का भ्रमण कर स्टॉफ के साथ समीक्षा करेंगे। कम परीक्षा परिणाम के कारणों को चिन्हित कर उसके उन्नयन के लिये कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन करवाया जायेगा। मेंटर विद्यालय के शिक्षक जरूरत के अनुसार अपने कार्य के अलावा एक या अधिक कालखण्ड में पढ़ाने का कार्य करेंगे। संलग्न विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों को मेंटर विद्यालय का भ्रमण करवाया जायेगा। भ्रमण के दौरान उन्हें प्रयोगशाला और लायब्रेरी आदि मुख्य गतिविधि का अवलोकन करवाया जायेगा।
      शासन ने कम रिजल्ट वाले स्कूलों के लिये मेंटर विद्यालय निर्धारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। चिन्हित विद्यालय, उनके परीक्षा परिणाम और मेंटर विद्यालय की सूची एक सप्ताह के भीतर भेजने को कहा गया है।
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मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से ही कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य
      देवास, 25 अगस्त 2015/ सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिये 5 मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से ही एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा डिग्री में आने वाले विषयों के संबंध में स्पष्ट किया है। इस संबंध में राजस्व मण्डल अध्यक्ष ग्वालियर, सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवगत करवाया है।
      इसमें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स और शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटिंग एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सीओपीए) प्रमाण-पत्र को शामिल किया गया है। इन मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा अन्य अर्हता भी मान्य होंगी। इनमें बी.ई. (सीएसई/आई.टी.), एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.), बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.), एम. टेक/एम.ई., एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी इत्यादि हैं।
      साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बी.एस.सी., बी.कॉम. डिग्रियाँ, जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन शामिल है, मान्य नहीं होगा। सभी विभाग तथा कार्यालय को अपने भर्ती नियमों में भी उपरोक्त आधार पर समावेश करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।


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