Saturday, 31 October 2015

दिनांक 31 अक्टूबर 2015

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
                   ।।  स मा चा र  ।।
लोक सेवा में लापरवाही बरतने पर तीन जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस
    देवास 31 अक्टूबर 2015/ लोक सेवा प्रबंधन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा सीईओ जनपद पंचायत टोंकखुर्द के जीएन सोलंकी, सीईओ जनपद पंचायत बागली जितेंद्रसिंह ठाकुर, सीईओ जनपद पंचायत कन्नौद किशोर कुमार कछवाह को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
    लोक सेवा प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि तीनों जनपद पंचायत सीईओ द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्हें शिकायतों के निराकरण के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय कलेक्टर के द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया था। साथ ही समय सीमा बैठक में उन्हें निर्देशित किया गया था, परंतु उनके द्वारा  विभिन्न  लेवर पर लंबित शिकायतों के संबंध्‍ में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से शिकायतें लेवल 4 पर लंबित है। इसके बावजूद उनके द्वारा शासन की ओर महत्वपूर्ण योजना के प्रति घोर लापरवाही बरती जाकर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उनका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आकर शासकीय कार्यों में उनकी अरूचि एवं स्वेच्छाचरिता का घोतक है। स्थिति क्यों निर्मित हुई इस संबंध में लिखित उत्तर सूचना पत्र प्राप्ति से 3 कार्य दिवस में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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कलेक्टर ने एमसीएमसी प्रकोष्ठ का किया निरीक्षण
    देवास 31 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने आज शनिवार को मीडिया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। यहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी चैनल की निगरानी की व्यवस्था की गई। टीवी पर किए जा रहे प्रसारण की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। साथ ही पेड न्यूज पर भी नजर रखी जा रही है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा 12 कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। नियुक्त कर्मचारी 6-6 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। जिले में प्रकाशित व प्रसारित सभी समाचार पत्र भी प्रतिदिन खंगाले जा रहे है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला तथा उप संचालक जनसम्पर्क डॉ. आरआर पटेल भी उपस्थित थे। एमसीएमसी प्रकोष्ठ कलेक्टर कार्यालय में बनाया गया है। यहां नियुक्त सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कलेक्टर के निर्देश पर एक नवंबर रविवार को दोपहर 12 बजे से रखा गया है।

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धन-बल का नहीं होगा दुरूपयोग
    देवास 31 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन में धन-बल का दुरूपयोग करने पर कठोर कार्रवाई होगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 बी के अंर्तगत मतदाताओं में नगद राशि, मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का वितरण एक घूसखोरी है। इसे देने वाला तथा लेने वाला दोनों को ही एक वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 के तहत यह भ्रष्ट आचरण है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अधिनियम के अनुसार प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय को विनर्दिष्ट ढंग से सही एवं त्रुटीरहित खाता संधारित करना होगा एवं उसे सही समय पर जमा करना होगा। निर्धारित एवं निर्दिष्ट तरीके से व्यय लेखा जमा नहीं करने पर अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के अनुसार लोक प्रतिनिधि 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
        उल्लेखनीय है कि म.प्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है। यदि विजयी प्रत्याषी की सीमा से खर्च अधिक हैं तो अदालत मे चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। राजनैतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं है।
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कलेक्टर द्वारा अनुपातहीन, बेहिसाब नगदी की जप्ती के निर्देश
        देवास 31 अक्टूबर 2015/ किसी भी कानून के अंर्तगत नगदी लेकर जाना अवैधानिक, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन यदि यह गुप्त, अप्रकट रखी गई हैं, तो आयकर विभाग जब्त कर सकता है। यदि यह गैरकानूनी विदेशी मुद्रा है चुनाव आयोग जब्त कर सकता है। यदि यह घूसखोरी, आतंक, भय, चोरी, नशीले पदार्थों आदि के लिए होने का संकेत है, तो पुलिस अधिकारी जब्त कर सकते है। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने दिए हैं।
पचास हजार से अधिक नगदी लेकर नहीं चलें
        चुनावी व्यय को देखने के लिए, जिले में व्यय निगरानी सेल का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न दल है बनाए गए है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा राजनैतिक दलों से अपील की गई है कि स्व-नियंत्रण अपनाएं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगदी लेन देन की उपेक्षा करें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यार्थियों, अभिकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रुपए से ज्यादा नगदी लेकर न चलें।    
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एक भी नाम निर्देशन नहीं हुआ जमा
     देवास 31 अक्टूबर 2015/ रिर्टनिंग ऑफिसर देवास रजनीश कसेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर शनिवार को एक भी नाम निर्देशन जमा नहीं हुआ है।
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व्यय निगरानी में शामिल होगा
इन्कम टैक्स इन्वेस्टीगेटिंग विभाग
        देवास 31 अक्टूबर 2015/ चुनाव प्रक्रिया के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटलों, फॉर्महाउस धन-सम्बंधी दलाल, कुरियर आदि के माध्यम से अवैध धन की आवा-जाही पर निगरानी रखी जाएगी। चुनाव के दौरान फालतू दिखावे के खर्च पर नजर, जनता से शिकायत प्राप्त करने हेतु 24x7 घंटे खुले रहने वाला काल सेन्टर खोला जाएगा। नामाकंन के दौरान प्रत्याशी द्वारा घोषित सम्पत्ति तथा देनदारियों की जांच करने के बाद आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की जाएं।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने इस आश्य में निर्देश दिए हैं।       
व्यय निगरानी के लिये अन्य उपाय
        अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि दस लाख से अधिक नगद निकासी पर बैंक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। इन्कम टैक्स विभाग को सही समय पर किसी भी प्रकार का संदेहात्मक नगदी आहरण के विषय में रिपोर्ट नियत समय पर भेजी जाएगी। रेवेन्यु इन्टेलीजेन्स का संचालनालय विमान तलों पर सर्तक रहेगा और धन की आवा-जाही पर नजर रखेगा। संदेहात्मक गतिविधियों के विषय में आयकर के अनुसन्धान निदेशालय को रिपोर्ट दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों प्रत्याशियों तथा जनता से अधिक धन लेकर न चलने का अनुरोध किया गया है।
स्टार प्रचारक
        अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन-अधिसूचना के 7 के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग को देना है और सम्बद्ध पार्टी के स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च में कोई छूट नहीं है ( सम्बद्ध पार्टी के नेताओं को भी छूट नहीं है)। प्रत्याशी या पार्टी सुरक्षा कारणों से हवाई जहाज या हैलीकाप्टर से गैर वाणिज्यिक विमानतल पर उनके उड़ने व उतरने के यात्रा कार्यक्रम की सूचना 24 घंटे पूर्व सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्यत दी जानी होगी।  प्रत्याशी 5 दिन के अन्दर किराये पर लिये गये हवाई जहाज/ हैलीकाप्टर का किराया, दिया गया या देने योग्य, तथा यदि राजनैतिक दल ने यह खर्च वहन किया है, तो उस का नाम भी सम्बंधित आरओ को प्रेषित करेगा।
स्टार प्रचारक के साथ अभ्यर्थी तो जुड़ेगा खर्च
        यदि स्टार प्रचारक अभ्यर्थी के साथ यात्रा करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता करता है और सभा में अपने नाम के साथ उस का फोटो या पोस्टर प्रदर्शित होता है तो सभा का खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।   यात्रा खर्च से परिचारक, सुरक्षाकर्मी, चिकित्साकर्मी प्रिन्ट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि,कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं है और प्रत्याशी के लिये चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है, की छूट रहेगी।
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ईवीएम का प्रथम रेंडामाइजेशन 2 नवंबर को
          देवास 31 अक्टूबर 2015/ ईवीएम का प्रथम रेंडामाइजेशन 2 नवंबर को सायं 5 बजे जिला सूचना विज्ञान केंद्र, कलेक्टोरेट देवास में किया जाएगा तथा विधानसभा क्षेत्र के लिए आवश्यक तथा प्रशिक्षण एवं आरक्षित मशीने साफ्टवेयर द्वारा रेंडामाइजेशन कर आवंटित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष् अवस्थी ने राजनीतिक दलों पदाधिकारियों से रेंडामाइजेशन की  के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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