Thursday, 29 October 2015

दिनांक 29 अक्टूबर 2015

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
                व्यय प्रेक्षक का देवास आगमन
       देवास 29 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक जावेद मजहर (आईआरएएस) का देवास आगमन हो चुका है। प्रेक्षक चामुंडा रेस्ट हाउस, बैंक नोट प्रेस देवास में रूके हुए है, वहां का दूरभाष नंबर 07272-255087 है। उनका मोबाइल नंबर 94253-06309 है। श्री मजहर के लिए लाइजनिंग अधिकारी सहायक आबकारी अधिकारी आर के निगम है, जिनका मोबाइल नंबर 9993118854 है।
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मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित
        देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक का प्रथम प्रशिक्षण विकासखंडवार होगा।
        जारी आदेश अनुसार टोंकखुर्द विकासखंड में 2  नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय टोंकखुर्द में 195 प्रशिक्षणार्थियों को, बागली विकासखंड में 3 नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बागली में 285 प्रशिक्षणार्थियों को, सोनकच्छ विकासखंड में 4 नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सोनकच्छ में 278 प्रशिक्षणार्थियों को, कन्नौद विकासखंड में 5 नवंबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौद में 343 प्रशिक्षणार्थियों को,  देवास विकासखंड में 6 नवंबर को शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास में 75 प्रशिक्षणार्थियों को, खातेगांव विकासखंड में 7 नवंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव में 277 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का समय प्रात: 11.30 बजे होगा।
प्रशिक्षण के लिए सामग्री
        कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष में एक ईवीएम का सेट रखे जिससे प्रशिक्षण दिया जा सकें। प्रत्येक कक्ष में एक लिफाफों व प्रपत्रों का सेट रखें, प्रत्येक कक्ष में प्रतिदिन 2 डमी सीलों के सेट रखें, कक्ष में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 की प्रेक्टिस के लिए उनकी संख्या अनुसार पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा, 17 ए का स्क्रूटनी प्रपत्र, 16 बिंदुओं की जानकारी का प्रपत्र अनिवार्यत: रखा जाए तथा प्रशिक्षण के दौरान इसका अभ्यास कराएं। कक्ष में प्रशिक्षण कक्ष में पावर पाइंट प्रेजेटेशन के लिए प्रोजेक्टर, माइक एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएं, प्रशिक्षण दिवस पर मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था देवास की जाए, प्रशिक्षण के संबंध में उपस्थिति की जानकारी तैयार कर प्रशिक्षण के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रशिक्षण दिवस को ही उपलब्ध कराई जाएं। मतदान अधिकारी अपना खाता क्रमांक एवं बैंक का आईएफसी कोड प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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निर्वाचन कर्मियों के खाते में जमा होगा मानदेय
       देवास 29 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न सभी शासकीय सेवकों का मानेदय उनके बैंक खाते में जमा होगा। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने निर्वाचन कार्यालय को निर्देश दिए है कि बैंक का विवरण शासकीय सेवकों से प्राप्त करें। प्रशिक्षण के दौरान पास बुक विवरण की छायाप्रति साथ लेकर आने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय  है कि चुनाव के बाद कई बार मानेदय का वितरण संबंधित कर्मचारी से संपर्क के अभाव में लंबित रह जाता है।
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जन प्रतिनिधियों के निज सहायकों की सेवाएं वापस होंगी

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील किए जाने से जनप्रतिनिधियों को आवंटित निज सहायक की सेवाएं वापस होंगी।  कलेक्टर एवं‍ जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि विभाग एवं कार्यालय स्तर से यदि जनप्रतिनिधियों को निज सहायकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हो तो, उनकी सेवाएं वापस लेकर कलेक्टर कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं।
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अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने धारा 144 के तहत देवास जिले के सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा। आगंतुकों के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किए जाने वाले हवाई फायर भी वर्जित रहेगा। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखों का संग्रहण करेगा न उनका निर्माण करेगा न परिवहन करेगा और न ही उनका उपयोग करेगा।
       कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी  राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम से 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही इसके लिए टेंट, शामियाना लगाएगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना अस्त्र-शस्त्रों का परिवहन नहीं करेगा। इनमें लौहे के सरिया, हॉकी स्टिक, लोहे की जंजीरे, पाइप, एयरगन सम्मिलित है।
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शासकीय सेवक आचार संहिता का पालन करें

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने समस्त शासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
       कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के दिनांक से ही शासकीय भवनों एवं वाहनों पर उल्लेखित बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री भी तत्काल हटाई जाएं। शासकीय संपत्ति के संबंध में मप्र संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री हटाए जाने का प्रमाण पत्र तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
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राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को नियम उपलब्ध कराएं:- कलेक्टर

       देवास 29 अक्टूबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिए है कि संपत्ति निरूपण के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों से राजनैतिक दलों को अवगत कराएं। यह कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की जाए। देवास विधानसभा क्षेत्र उपनिर्वाचन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में संपत्ति निरूपण की रोकथाम के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देश एवं दीवाल लेखन, पोस्टर्स, कट आउट, होर्डिंग, बैनर इत्यादि प्रदर्शित करने का विस्तृत विवरण पत्रक तथा (एफएक्यू)  रिर्टनिंग ऑफिसर को उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग की ओर से प्राप्त निर्देशों का राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाकर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।
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आचार संहिता की मर्यादा में होगा स्थापना दिवस समारोह

        देवास 29 अक्टूबर 2015/ मप्र का स्थापना दिवस समारोह का आायोजन एक नवंबर को होगा। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिए है कि समारोह का आयोजन आदर्श आचार संहिता की मर्यादा के भीतर होगा। इस संबंध में सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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मुद्रित सामग्री की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को देना कानूनन जरूरी
        देवास 29 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन के उपरांत उसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में देना कानूनन जरूरी है। इसके लिए प्रारूप निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत इसका उल्लंघन करने पर 6 माह का कारावास तक की सजा हो सकती है। अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने आज गुरूवार को जिले के प्रिटिंग प्रेस मालिकों की बैठक लेकर उन्हें नियमों से अवगत कराया और इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
        बैठक में डॉ. बुंदेला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा, जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत कर देता है। उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के सहित हो।
        बैठक में निर्देश दिए है कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर को, तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्ति युक्त समय के भीतर भेज देता है।
धारा के प्रयोजन के लिए
        बैठक में डॉ. बुंदेला ने बताया कि दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, वह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यार्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलित प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किंतु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टयों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अंतर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छ: माह तक होगी या जुर्माने से जो 2 हजार रूपए तक से दंडित किया जा सकता है।
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एक भी नाम निर्देशन नहीं हुआ जमा
    देवास 29 अक्टूबर 2015/ रिर्टनिंग ऑफिसर देवास रजनीश कसेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार को एक भी नाम निर्देशन जमा नहीं हुआ है।
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