दिनांक 30 अक्टूबर 2015
जिला जनसम्पर्क कार्यालय,
देवास
।। स मा चा र
।।
इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन प्रसारण के पूर्व अनुमति आवश्यक
देवास 30 अक्टूबर 2015/ केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति
केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित
संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन
का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं
भावनाओं या ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है। कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने संबंधितों से इस निर्देश का पालन करने के लिए
कहा है।
कलेक्टर
श्री अवस्थी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत
राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीफोन
चैनल और/ या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन
के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति
या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम
7 दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं
मॉनिटरिंग समिति के समक्ष करना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी
द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन
संलग्न किया जाना जरूरी है। नियम का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा हो सकती है। धारा
16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष तक की
सजा या एक हजार रूपए का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है।
प्रमाणन के लिए आवेदन विवरण
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुातेष अवस्थी ने निर्देश दिए है कि विज्ञापन बनाने की
लागत, विज्ञापन के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अंतर्वेशन के लिए
प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क
पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की
अनुमति लागत बताना होगा। इसके साथ ही यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया, विज्ञापन
अभ्यर्थी/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है। एक कथन के सभी
भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएंगे।
कलेक्टर
ने बताया कि किसी भी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण करने के
पूर्व प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक
अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और/ केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता
है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 3 दिन
पूर्व तथा किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें
प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के
समक्ष आवेदन करना होगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चैनल और /
या केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
सजा का है प्रावधान
अति. जिला
दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम,
1995 की धारा 6 के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त
उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के
किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान
है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 12 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दंड का
प्रावधान है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्रथम बार दोषी पाए जाने
पर 2 वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपए का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती
है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार रूपए तक
अर्थदंड का प्रावधान है। अत: उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम 1995 के प्रावधानों
के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
---------------------------
व्यय लेखा प्रेक्षकों की टीम में आंशिक संशोधन
देवास 30 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के दृष्टिगत कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा व्यय लेखा प्रेक्षकों की गठित टीम
में आंशिक संशोधन किया है।
जारी आदेश
अनुसार पूर्व नियुक्त अधिकारी आरके जैन सहायक आयुक्त् वाणिज्य कर विभाग देवास के स्थान
पर वाणिज्य कर अधिकारी राजनारायण बोहरे को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक मनोज ठाकुर
के स्थान पर निरीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क संदीप गर्ग को, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी एमएल मरकाम
के स्थान पर निरीक्षक वाणिज्य कर विभाग देवास के अनंत व्यास को, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी
देवास के आरडी जैन के स्थान पर सहायक वाणिज्य कर विभाग देवास के मंगेश वागवे, सहायक
ग्रेड-3 वाणिज्य कर विभाग देवास के शकील शेख के स्थान पर सहायक ग्रेड-3 वाणिज्य कर
विभाग देवास के चंद्रशेखर पांजलकर को तथा उपयंत्री जल संसाधन देवास के अश्विन कुमार
दुबे के स्थान पर उपयंत्री जल संसाधन सोनकच्छ के बीयू शेख को नियुक्त किया गया है।
साथ ही व्यय संबंधी सभी कार्यालयीन कार्य एवं व्यवस्था के लिए एसएस राजपूत सहायक ग्रेड-3
वाणिज्यकर विभाग देवास को नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारी अपर कलेक्टर एवं अपर जिला
दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला (व्यय मॉनिटरिंग नोडल अधिकारी) के मार्गदर्शन में कार्य
करेंगे।
---------------------------
वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण पर आयोग ने दी अनापत्ति
देवास 30 अक्टूबर 2015/ भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अवर्षा
का आकलन तथा कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित उच्च अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों
में भ्रमण पर आदर्श आचार संहिता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। जिला निर्वाचन कार्यालय
देवास से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर
2015 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है।
क्रमांक 155/1320/30-10-2015
जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक आज
देवास 30 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर आगामी 2 नवंबर
को मतदाता सूची पुनरीक्षक विधानसभा के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। मतदाताओं में जागरूकता
लाने के लिए गठित जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक 31 अक्टूबर शनिवार को प्रात:
11.30 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने सभी संबंधितों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
-------------------------
मप्र स्थापना दिवस समारोह का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में
देवास 30 अक्टूबर 2015/ मप्र का स्थापना दिवस एक नवंबर को "मध्यप्रदेश
दिवस" के रूप में प्रात: 10.30 बजे उत्कृष्ट विद्यालय देवास में आयोजित किया जाएगा।
अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया कि देवास विधानसभा के उपचुनाव के दृष्टिगत
आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता
का पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से स्टॉफ सहित कार्यक्रम में उपस्थित
रहने का अनुरोध किया है।
--------------------------
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को
देवास 30 अक्टूबर 2015/ मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश
पर जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी 12 दिसंबर 2015 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
किया जाएगा।
रजिस्ट्रार/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय देवास ओपी रघुवंशी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम
से समझौता योग्य अपराधिक सिविल, दुर्घटना, निगोशिएबल, इन्स्ट्रूमेंट एक्ट अंतर्गत धारा
138 चैक बाउंस, वैवाहिक प्रकरण, श्रमिक विवाद, भू-अर्जन राजस्व प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों
का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए क्लेम प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण
हो सके इसके लिए बीमा कंपनियों की प्रिसिटिंग 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
श्री रघुवंशी
ने बताया कि बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 6 नवंबर को सुबह 11 बजे से
सायं 5 बजे तक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक,
यूनाईटेड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा नेशनल इंश्योरेंस
कंपनी द्वारा प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक प्रिसिटिंग का आयोजन जिला न्यायालय के
सभाकक्ष में किया जाएगा।
------------------------------
प्रिंट मीडिया में विज्ञापन संबंधी आयोग के निर्देश
देवास 30 अक्टूबर 2015/ जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रिंट मीडिया
में विज्ञापन संबंधी निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने
ध्यान में यह आया है कि प्रिंट मीडिया में जो विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, उनमें
से कुछ प्रतिनिधि सेरोगेट है तथा कुछ किसी संस्था के नाम से है। प्रिंट मीडिया, विशेषत:
अखबारों में निर्वाचन अवधि के दौरान किसी विशेष अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए या
उसके विरूद्ध प्रकट होने वाले विज्ञापनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जारी आदेश
अनुसार ऐसे विज्ञापनों के मामले में, जिनके स्त्रोत का पता नहीं है, उनके ऊपर इसके
तहत कार्यवाही की जाए। यदि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति या जानकारी से दिया गया है तो
इसे संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत माना जाएगा और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे
में डाला जाएगा। यदि विज्ञापन के साथ अभ्यर्थी का प्राधिकार पत्र नहीं है तो भारतीय
दंड संहिता की धारा 171 के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के अभियोजन के लिए कार्रवाई की जानी
चाहिए। यदि विज्ञापन में प्रकाशक की पहचान न दी गई हो तो संबंधित समाचार पत्र से सूचना
प्राप्त कर संपर्क किया जाएगा तथा उपरोक्त् अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
--------------------------
एक नाम निर्देशन हुआ
जमा
देवास 30 अक्टूबर 2015/ रिर्टनिंग ऑफिसर देवास रजनीश
कसेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार 30 अक्टूबर को एक नाम निर्देशन
जमा हुआ है। अभ्यर्थी सन्नी सिंह कंवर पिता मदनमोहन कंवर निवासी श्री नगर मेन इंदौर
ने द इम्पीरियल पार्टी इंडिया से अपना नामांकन जमा किया है।
--------------------------
एसएसटी एवं उड़नदस्ता
दल की बैठक संपन्न
देवास 30 अक्टूबर 2015/ निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए
प्रशासन द्वारा गठित एसएसटी एवं फ्लाईंग स्कॉट निरंतर सक्रिय रहेंगे। मजिस्ट्रेट और
पुलिस अधिकारियों का संयुक्त् दल सतत भ्रमण करेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
आशुतोष अवस्थी ने आज शुक्रवार को उड़नदस्ता दलों और एसएसटी दलों की बैठक लेकर उन्हें
नियम कानूनों से अवगत कराया। बैठक में व्यय प्रेक्षक जावेद मजहर, पुलिस अधीक्षक अभयसिंह,
अति. जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला, रिर्टर्निंग ऑफिसर रजनीश कसेरा, एएसपी
राजेश रघुवंशी, एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया
गया। प्रसार सामग्री की कीमत, नगद परिवहन की सीमाएं, स्टार प्रचारक की व्यय, विज्ञापन
व्यय और तलाशी एवं जप्ती की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
----------------------------
सेक्टर अधिकारियों की
बैठक सम्पन्न्
देवास 30 अक्टूबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के
लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की बैठक आज शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष
में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में सम्पन्न
हुई। बैठक में व्यय प्रेक्षक जावेद मजहर, पुलिस अधीक्षक अभयसिंह, अति. जिला दंडाधिकारी
डॉ. कैलाश बुंदेला, रिर्टर्निंग ऑफिसर रजनीश कसेरा, एएसपी राजेश रघुवंशी, मास्टर
ट्रेनर्स डॉ. अजय काले, प्रो. समीरा नईम, सेक्टर अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी
उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सेक्टर अधिकारी अपने कर्तव्यों
का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। अपने सेक्टर क्षेत्र का सतत भ्रमण करें। मतदान
केन्द्रों पर बिजली, पानी, रैम्प सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लें। सेक्टर
अधिकारी मतदाता पर्ची के वितरण कार्य की गंभीरतापूर्वक मॉनीटरिंग करें। शतप्रतिशत
मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में मास्टर ट्रेनर्स डॉ. अजय काले ने पावर पाइंट प्रजेन्टेशन
के माध्यम से सेक्टर अधिकारियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विस्तार
से जानकारी दी।
----------------------------
No comments:
Post a Comment