देवास, 17 दिसंबर 2014/
अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ देने होंगे पंचायत एवं बिजली के अदेय प्रमाण पत्र
जिला
जनसंपर्क कार्यालय, देवास
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स मा चा र ॥
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥
नि:शक्त
शिविर में किया गया 240 निशक्तों का परीक्षण
सहायक
उपकरण एवं प्रमाण पत्र किए गए वितरित
देवास, 17 दिसंबर 2014/
जिले में नि:शक्तजनों के स्वास्थ्य परीक्षण, उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने तथा
निशक्तता प्रमाण पत्र देने के उद्देश्य से लगाए जा रहे नि:शक्त स्वास्थ्य शिविरों
की श्रृंखला में बुधवार को नि:शक्त परीक्षण शिविर का आयोजन सोनकच्छ जनपद पंचायत
मुख्यालय पर किया गया। शिविर में 240 नि:शक्तजनों का परीक्षण कर उन्हें सहायक उपकरण
प्रदाय किए गए तथा जिन नि:शक्तजनों के पास निशक्तता प्रमाण पत्र नहीं थे उन्हें नि:शक्तता
प्रमाण पत्र बनाए जाकर वितरित किए गए।
सभी प्रकार के नि:शक्त हुए शामिल
शिविर में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि
बाधित, मानसिक नि:शक्त आदि सभी प्रकार के नि:शक्त जनों का स्वास्थ्य परीक्षण
विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया। शिविर में अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉ. वालिंबे,
नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉ. सक्सेना तथा अन्य विशेषज्ञों ने परीक्षण किया। शिविर में
एसडीएम सोनकच्छ सुश्री अंजली जोसेफ, सीईओ जनपद पंचायत रीना चौहान, तहसीलदार, पंचायत
समन्वयक, कृषि विस्तारक अधिकारी आदि उपस्थित थे।
137 नि:शक्तता
प्रमाण पत्र जारी
शिविर में 137 ऐसे निशक्त शामिल हुए जिनके पास नि:शक्तता प्रमाण
पत्र न होने से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन सभी नि:शक्तजनों
का शिविर में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया तथा उन्हें नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी
किए गए। शिविर में 35 नि:शक्तजनों को कैलीपर्स, 5 नि:शक्तजनों को व्हीलचेयर तथा 20
नि:शक्तजनों को ट्रायसिकिल वितरित की गई।
क्रमांक 83/1854/17-12-14
फोटो-- संलग्न
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥
मां
चामुण्डा टेकरी पर वॉकिंग ट्रेक का कार्य प्रारंभ
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2100 मीटर लम्बा ट्रेक होगा
आकर्षक एवं हरा भरा
देवास 10 दिसम्बर 2014/ मां चामुण्डा टेकरी पर शंख
द्वार के दायीं ओर से 2100 मीटर लम्बा एक वॉकिंग ट्रेक बनाया जा रहा है, जो टेकरी
के चारों ओर घूमकर शंख द्वार के बायीं ओर समाप्त होगा। यह वॉकिंग ट्रेक हरियाली से
भरपूर तथा आकर्षक होगा। कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देश में वॉकिंग ट्रेक
का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
प्रथम चरण में 700 मीटर
वॉकिंग ट्रेक बनाये जाने के कार्य के अन्तर्गत प्रथम चरण में 700
मीटर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
यह वॉकिंग ट्रेक तीन मीटर चौड़ा होगा जिस पर आकर्षक एवं मजबूत पेवर्स लगाये
जायेंगे।
वॉकिंग ट्रेक पर होंगे तीन
आकर्षक झरने
वॉकिंग ट्रेक के मार्ग पर तीन स्थानों पर, जहां अभी नाले आ रहे हैं,
वहां पर नालों के स्थान पर स्वच्छ पानी के आकर्षक झरने बनाये जायेंगे। इनके ऊपर
तीन लोहे के ब्रिज भी बनाये जायेंगे। वॉकिंग ट्रेक के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया
जायेगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न किस्मों के फूल एवं फलों के पौधे लगाये जायेंगे।
2100 मीटर लम्बी पाइप लाइन
वॉकिंग ट्रेक के दोनों ओर लगाये जाने वाले पौधों की सिंचाई के लिए
वहां 2100 मीटर लम्बी पानी की पाइप लाइन डाली जायेगी, जिसके माध्यम से ड्रिप
पद्धति से पौधों की सिंचाई की जायेगी, जिससे उन्हें निरंतर पानी मिलता रहे।
बाउण्ड्रीवॉल् होगी 8 फीट
ऊंची
वर्तमान में मां चामुण्डा
टेकरी के चारों ओर वन विभाग द्वारा बनाई गई 4 फीट ऊंची बाउण्ड्रीवॉल को ऊंचा करने
का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस दीवार को कुल 8 फीट ऊंचा बनाया जायेगा। वर्तमान
में जिन स्थानों पर बाउण्ड्रीवॉल टूट गई है, उसकी मरम्मत का कार्य भी प्रारंभ किया
जा रहा है।
जनभागीदारी योजना से कार्य
यह पूरा कार्य शासन की जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत नगर निगम एवं
जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है।
क्रमांक 84/1855/17-12-14
संलग्न: वॉकिंग
ट्रेक का डिजाइन एवं कार्य के फोटो।
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15
अधिकारियों को सौंपे निर्वाचन संबंधी दायित्व
देवास 17 दिसम्बर 2014/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम
निर्वाचन 2014-15 से संबंधित निर्वाचन व्यवस्थाओं एवं कार्यों के दृष्टिगत कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा अधिकारियों को नियुक्त किया
गया है। समस्त संबंधित अधिकारी सौंपे गए कार्य म प्र निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए
नवीनतम निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप समय सीमा में पूर्ण करेंगे तथा कार्य की
प्रगति रिपोर्ट से प्रति सप्ताह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएंगे।
कानून व्यवस्था के लिए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी
श्री प्रबल सिपाहा को प्रभारी बनाया गया है। वे कानून व्यवस्था संबंधी समन्वय,
मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों की बैठक, शिकायतों पर कार्रवाई जांच तथा रजिस्टर का
संधारण, विधि एवं आदर्श आचरण संहिता का प्रवर्तन शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला
समिति की बैठक, शस्त्र प्रतिबंध संबंधी कार्रवाई, धारा 144, आम सभा, ध्वनि विस्तारक
यंत्र, जुलूस प्रतिबंध एवं अनुमति संबंधी कार्रवाई, लोक सम्मपित विरूपण निवारण दस्ते
का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, आबकारी एवं पुलिस विभाग से जानकारी
प्राप्त करना एवं आयोग को भेजना आदि कार्य देखेंगे।
मतदान दल गठन के लिए जिला पंचायत देवास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री
अभिषेक सिंह को प्रभारी बनाया गया है। वे जिले के अधिकारियों/ कर्मचारियों के
अवकाश प्रकरणों का निराकरण, जिले के समस्त शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों
की सूची प्राप्त करना, समस्त जनपद पंचायतों को जिला स्तर से मतदान दल गठन के लिए आयोग
के निर्देशानुसार आवश्यक संख्या में मतदान दल उपलब्ध करवाना तथा मतदान दलों के गठन
का अनुमोदन करना, मतगणना दलों का गठन एवं प्रशिक्षण, टेबुलेशन दलों का गठन एवं
प्रशिक्षण देना आदि कार्य देंखेंगे।
सांख्यिकी
जानकारी के लिए जिला योजना अधिकारी श्री प्रेमचंद परस्ते को प्रभारी बनाया
गया है। वे जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान पश्चात सारणीकरण संबंधी कार्रवाई एवं
परिणाम की घोषणा संबंधी समस्त कार्रवाई, जिले के समस्त रिर्टनिंग ऑफिसर द्वारा किए
जाने वाले पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के सारणीकरण कार्य का पर्यवेक्षण एवं दल
नियुक्ति का अनुमोदन तथा प्रशिक्षण, जिला पंचायत की निर्धारित अभ्यार्थियों को प्रमाण-पत्र
जारी करना आदि कार्य देंखेंगे।
प्रशिक्षण
कार्य के लिए केपी कॉलेज देवास सहायक प्राध्यापक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण
डॉ. अजय काले एवं कन्या महाविद्यालय देवास की सहायक प्राध्यापक डॉ. समीरा नईम को
प्रभारी बनाया गया है। वे जिले के समस्त विकासखंडों में मतदान दलों को प्रशिक्षण प्रदाय
करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति करना तथा उनका प्रशिक्षण आयोजित करना,
मतदान दलों के प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण संबंधी कार्रवाई, प्रशिक्षण नोट्स
तैयार करना, मतगणना दलों का प्रशिक्षण, मतदान मशीनों को तैयार किए जाने के लिए
नियुक्त दलों की मशीनों की कमीशनिंग का प्रशिक्षण, मशीनों की डीएमएम सीलिंग
कार्रवाई का प्रशिक्षण, मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति तथा अन्य कागज पत्र
सीलिंग संबंधी प्रशिक्षण, सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी
एवं अन्य निर्वाचन संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण आदि कार्य देंखेंगे।
प्रशासकीय कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन
अधिकारी श्री वीपी सिंह को प्रभारी बनाया गया है। वे निर्वाचन की समस्त तैयारियों
सुनिश्चित करना, मतदान केंद्रों की स्थापना से संबंधित कार्य, निवार्चन के संबंध
में दैनिक प्रतिवेदन भेजना, मतगणना स्थल दिनांक व समय की सूचना अभ्यर्थी आदि को
देना, निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन, निर्वाचन संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था, जिला
अधिकारियों की बैठक एवं अन्य निर्वाचन संबंधी बैठकों का आयोजन, मप्र राज्य निर्वाचन
आयोग मुख्य सचिव, आयुक्त आदि वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों की जानकारी तैयार करना व
बैठकों में भाग लेना, राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित करना, पंचायत आम निर्वाचन संबंधी
सम्पूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण एवं समन्वय आदि कार्य करेंगे।
परिवहन कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री धीरज श्रीवास्तव
एवं जिला परिवहन अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। वे निर्वाचन के लिए वाहनों
आवश्यकता का आंकलन करना, बस ट्रक, ऑपरेटर्स की बैठक आयेाजित करना, पीओएल के लिए
निर्देश जारी करना, वाहन किराए से लेने पर देयक तैयार करना आदि कार्य देखेंगे।
मतदान सामग्री प्राप्ति/वितरण कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर
देवास श्री चंदरसिंह सोलंकी एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण देवास
श्री हरिओम श्रीवास्तव को प्रभारी बनाया गया है। वे फार्मस, नोटिस, प्रारूप
लिफाफें की संख्या का आंकलन करना एवं मांग निर्वाचन आयोग को भेजना एवं सामग्री
प्राप्त करना, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर क्रय की जाने वाली
सामग्री का आंकलन एवं आवश्यकता का निर्धारण करना तथा क्रय करना, मतदान सामग्री
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना तथा जनपदों को वितरण करना आदि कार्य देखेंगे।
ईवीएम कार्य के लिए यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा देवास के कार्यपालन
श्री जीपीएस तोमर को प्रभारी बनाया गया है। वे पंचायत निर्वाचन के लिए जिले के समस्त
जनपदों के लिए ईवीएम की आवश्यकता का आंकलन, आवश्यकता अनुसार ईवीएम की उपलब्धता
सुनिश्चित करना, ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच, ईवीएम की दुरूस्ती की कार्रवाई,
समस्त जनपदों के लिए ईवीएम कमीशनिंग की व्यवस्था एवं आवश्यकता अनुसार दलों का गठन
एवं प्रशिक्षण, ईवीएम के रेण्डमाईजेशन एवं संबंधितों को वितरण एवं निर्वाचन पश्चात
वापसी की कार्रवाई सुनिश्चित करना आदि कार्य देखेंगे।
कम्प्यूटराइजेशन कार्य के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री
शैलेंद्र नाहर को को प्रभारी बनाया गया है। वे आयोग के साफ्टवेयर द्वारा ईवीएम का
रेण्डमाइजेशन, जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों के डाटाबेस का अद्यतनीकरण, मतदान
एवं मतगणना के लिए आयोग के साफ्टवेयर द्वारा रेण्डमाइजेशन कर दल का गठन की
कार्यवाही, निर्वाचन में कम्प्यूटर/आईटी से संबंधित गतिविधियों में कार्रवाई एवं
संबंधितों को मार्गदर्शन प्रदाय करना आदि कार्य देखेंगे।
नक्शे संबंधित कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर देवास श्री चंदरसिंह
सोलंकी एवं अधीक्षक भू- अभिलेख श्री बीएस गामड़ को प्रभारी बनाया गया है। वे जनपद
पंचायतों के मतदान केंद्रवार/सेक्टरवार नक्शे प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी/उप
जिला निर्वाचन अधिकारी/झोनल अधिकारी/रिटनिंग ऑफिसर आदि के लिए पर्याप्त संख्या
तैयार करवाना तथा संबंधितों को उपलब्ध कराना आदि कार्य देंखेंगे।
कंट्रोल
रूम के कार्य के लिए जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी को मप्र राज्य निर्वाचन
आयोग को प्रभारी बनाया गया है। वे दूरभाष, निकलेम, फैक्स से जानकारी का प्रेषण
करना, मतदान दिवसों में मतदान के संबंध में मतदान प्रारंभ, प्रगति व समाप्ति की
सूचना एवं दो-दो घंटे से मतदान की सूचना आयोग को भेजना एवं निर्धारित प्रारूप में
जानकारी तैयार करना आदि कार्य देंखेंगे।
यूआरएल कार्य के लिए प्रबंधक ई-गर्वनेस श्री देवेंद्र राठौर आयोग
के समस्त यूआरएल पर जानकारियों की एंट्री के लिए नियुक्त् किया गया है। नाम निर्देशन संबंधी व्यवस्था कार्य के लिए
उपायुक्त सहाकारिता श्री एनके त्रिपाठी को प्रभारी बनाया गया है। वे जिला पंचायत
सदस्यों के नाम निर्देशन संबंधी समस्त व्यवस्था, अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र
के फॉर्म, शपथ पत्र आचार संहिता आदि की प्रति प्रदाय करना, अभ्यर्थियों से प्राप्त
नाम निर्देशन पत्रों के कोषालय में आरओ के मार्गदर्शन में रखना एवं निकालना, नाम
निर्देशन पत्रों की जांच, संविक्षा संबंधी व्यवस्था, नाम वापसी संबंधी व्यवस्था,
विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कराना, प्रतीक आवंटन संबंधी समस्त कार्य की
व्यवस्था, अभ्यर्थियों से प्राप्त शपथ पत्र एवं अन्य निर्धारित दस्तावेजों का प्रदर्शन
सुनिश्चित करना आदि कार्य देखेंगे।
मद्य निषेध कार्य के लिए जिला आबकारी अधिकारी श्री कोरी को प्रभारी
बनाया गया है। वे मद्य निषेध संबंधी समस्त कार्यवाही करेंगे। मानदेय कार्य के लिए लेखा अधिकारी श्री अजय कौशल को प्रभारी
बनाया गया है। वे सेक्टर अधिकारियों/ सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मतदान दलों का मानदेय
वितरण करना, मतदान दलों को वितरण के लिए जनपद पंचायत क्षेत्रवार मानदेय का आंकलन करना
तथा संबंधित जनपद पंचायत आरओ को वितरण करना आदि कार्य देखेंगे।
मतपत्र
कार्य के लिए जिला कोषालय अधिकारी
श्री आरएन तोमर को प्रभारी बनाया गया है। वे जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद
पंचायतों से जनपद सदस्य, सरपंच, पंच के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची एवं
मतपत्रों का मांग पत्र प्राप्त करना एवं मतपत्र मुद्रण कराना, जनपद पंचायत आरओ को
मतपत्रों का वितरण करना, जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र प्राप्ति के लिए नियुक्ति
करना, मतपत्र प्राप्त कर पंजी में प्रविष्ट करना केंद्रवार बंडलिंग करना, जमाना
एवं वितरण करना, स्ट्रांग रूम में रखना, आदि कार्य देखेंगे।
प्रेक्षक कार्य के लिए जिला आबकारी अधिकारी श्री कोरी तथा सहायक
परियोजना अधिजन शिक्षा केंद्र श्री शिरीष तिलवणकर को प्रभारी बनाया गया है। वे
चुनाव प्रेक्षक की आवास व्यवस्था, चुनाव प्रेक्षक के लिए जानकारी का फोल्डर तैयार
करना, चुनाव प्रेक्षक के भ्रमण की व्यवस्था एवं समन्वयकर्ता अधिकारी का कार्य देखेंगे।
प्रचार-प्रसार/मीडिया कार्य के लिए उपसंचालक जनसंपर्क श्री
पंकज मित्तल को प्रभारी बनाया गया है। वे मीडिया सेंटर, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया
में प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना, प्रेसवार्ता तथा प्रेस ब्रीफिंग में अपर जिला
दंडाधिकारी को सहयोग करना, महत्वपूर्ण जानकारी को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रेसनोट
जारी करना आदि कार्य देखेंगे।
विद्युत व्यवस्था के लिए अधीक्षण यंत्री मप्र विद्युत मंडल
देवास एसडीओई/एम देवास को प्रभारी बनाया गया है। वे निर्वाचन कार्यालय, कलेक्टोरेट
में सतत् विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना, मतदान/मतगणना के दौरान मतदान केंद्रों
मतगणना स्थल पर विद्युत की आपूर्ति की
व्यवस्था करना आदि कार्य देखेंगे। चिकित्सा
कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी देवास को प्रभारी
बनाया गया है। वे प्रत्येक मतदान दल के साथ प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक औषधी के
पैकेट उपलब्ध करवाना, सेक्टर अधिकारियों के साथ चिकित्सक की नियुक्ति, मतगणना स्थल
पर चिकित्सा व्यवस्था करना आदि कार्य देखेंगे।
विकास खंड स्तर पर समस्त निर्वाचन
व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन, कानून, व्यवस्था का समन्वय एवं ईवीएम कमीशनिंग,
सामग्री के लिए वितरण आदि के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी प्रभारी रहेंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहयोगी अधिकारी रहेंगे।
क्रमांक 85/1856/17-12-14
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15
जिले में दो चरणों में होगा मतदान
देवास 17 दिसम्बर 2014/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के अंतर्गत
जिले की 496 ग्राम पंचायतों के लिए दो चरणों में मतदान 31 जनवरी 2015 एवं 19 फरवरी
2015 को सम्पन्न होगा। प्रदेश में पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में जिले की 221
तथा तीसरे चरण में जिले की 275 ग्राम पंचायतों
के लिए मतदान सम्पन्न होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि निर्वाचन के दूसरे चरण में 31 जनवरी को जिले के
देवास, टोंकखुर्द एवं सोनकच्छ विकासखंडों के लिए तथा तीसरे चरण में 19 फरवरी 2015
को जिले के बागली, कन्नौद एवं खातेगांव विकासखंडों के लिए मतदान होगा।
जिले के देवास विकासखंड में ग्राम
पंचायतें 96 तथा मतदान केंद्र 296, टोंकखुर्द में ग्राम पंचायतें 59 तथा मतदान
केंद्र 185, सोनकच्छ में ग्राम पंचायतें 66 तथा मतदान केंद्र 171 हैं। इसी प्रकार
जिले के बागली विकासखंड में ग्राम पंचायतें 118 एवं मतदान केंद्र 342, कन्नौद विकासखंड
में ग्राम पंचायतें 85 तथा मतदान केंद्र 268 तथा खातेगांव विकासखंड में ग्राम
पंचायतें 72 तथा मतदान केंद्र 213 हैं।
क्रमांक 86/1857/17-12-14
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15
मतदान का समय प्रात: 7 से दोपहर 3 बजे तक
देवास 17 दिसम्बर 2014/ त्रि-स्तरीय
पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के समय मतदाताओं की सुविधा एवं शीत ऋतु को देखते हुए
मतदान का समय प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित किया गया था, किन्तु
आयोग द्वारा उक्त समय में पुन: विचारोपरांत मतदान का समय प्रात: 7.00 बजे से अपरांह
3.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
क्रमांक 87/1858/17-12-14
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥
त्रि-स्तरीय पंचायतों
के आम निर्वाचन 2014-15
अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ देने होंगे पंचायत एवं बिजली के अदेय प्रमाण पत्र
देवास
17 दिसम्बर 2014/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य
और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत एवं
विद्युत वितरण कंपनी के बकाया (ड्यूज) के अदेय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। नाम
निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र नहीं देने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया
जायेगा।
राज्य
निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया है कि पंचायतों के बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र
निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत के
लिए सचिव, जनपद और पंचायत के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित
प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए
नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उसका और यदि पूर्व में किसी पंचायत का पदाधिकारी
रहा है तो, उसका भी अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आयोग द्वारा इस संबंध में अभ्यर्थियों
के लिए सुविधा केन्द्र बनाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
इसी तरह सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य
और जिला पंचायत सदस्य में अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश
राज्य विद्युत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय समस्त बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के माह की एक तारीख से 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध
में देना होगा। आयोग द्वारा 15 दिसम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है।
अत: अभ्यर्थी को एक जून 2014 की स्थिति में समस्त विद्युत देयकों का अदेय प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित
रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रमाण-पत्रों के लिए प्रत्येक विद्युत
वितरण केन्द्र और पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं।
क्रमांक 88/1859/17-12-14
जिला
जनसंपर्क कार्यालय, देवास
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स मा चा र ॥
आरोपी मोनू उर्फ सुनील इसाई जिला बदर
जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
देवास 17 दिसंबर 2014/ जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 ख के अन्तर्गत मोनू उर्फ सुनील पिता जयदत्त इसाई उम्र 28 वर्ष निवासी जयसिंह नगर देवास, पुलिस थाना
औद्योगिक देवास, को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी को यह आदेश दिया गया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर आगामी 6 माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा एवं खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाये तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करे।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी देवास में पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता सहित अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कई अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किये जाने की सख्त आवश्यकता थी अन्यथा किसी भी दिन उक्त अपराधी कोई जघन्य अपराध कर क्षेत्र की लोक शांति व व्यवस्था को भंग कर सकता था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आरोपी को जिला बदर किया गया है।
क्रमांक 89/1860/17-12-14
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