Thursday, 19 November 2015

दिनांक 19 नवंबर 2015
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
                    ।।  स मा चा र  ।।
पांच क्रिटीकल केंद्रों की वेबकॉस्टिंग होगी
    देवास 19 नवंबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए क्रिटीकल मतदान केंद्रों पर वेबकॉस्टिंग कराए जाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों का चयन किया गया है। मतदान केंद्रों की वेब कॉस्टिंग के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने जिला प्रबंधक ई-गर्वनेस को नोडल अधिकारी नियुक्त किया तथा उनकी सहायता के लिए कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है।
         जारी आदेश अनुसार मतदान केंद्र भवन शासकीय नारायण विद्या मंदिर क्रमांक-1 के मतदान केंद्र क्रमांक 232, 236, 237 के लिए आदेश कुमार उईके, मतदान केंद्र भवन शासकीय नारायण विद्या मंदिर क्रमांक-2 के मतदान केंद्र नंबर 181,183,185 के लिए राहुल निंगवाल को, मतदान केंद्र भवन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनाबाई के लिए अतुलकुमार दुबे, मतदान केंद्र भवन शासकीय राधाबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र नंबर 229,230,233 के लिए मनोज कुमार गुप्ता को, मतदान केंद्र भवन शासकीय नूतन नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड के मतदान केंद्र नंबर 199,200,201,202 के लिए प्रवीण तिवारी को नियुक्त किया गया है। अभिषेक जमरा इस कार्य के लिए रिजर्व रहेंगे।
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टेबुलेशन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त
    देवास 19 नवंबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 में मतगणना के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए जिला सूचना अधिकारी शैलेंद्र नाहर को कम्प्यूटर टेबुलेशन, राउंडवार एवं मतदान केंद्रवार प्रारूप-20 तथा आयोग के साफ्टवेयर पर गणना परिणाम दर्ज करने के लिए नियुक्त किया है। उनकी सहायता के लिए सहायक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है।
        जारी आदेश अनुसार निलेश मंडलोई अति. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं संजय आचार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला शिक्षा केंद्र को जेनेसीस साफ्टवेयर के लिए, पूजा राठौर सहायक मैनेजर ई-गर्वनेस सोनकच्छ तथा आशीष कोपरगावकर को डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला शिक्षा केंद्र को राउंडवार, मतदान केंद्रवार-20 की एंट्री एवं अतिरिक्त गणना सहायक के डाटा की एंट्री के लिए ‍नियुक्त किया गया है।
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मतदान दल सामग्री वितरण के नोडल अधिकारी नियुक्त्‍ा
        देवास 19 नवंबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए 20 नवंबर 2015 को मतदान दल सामग्री वितरण स्थल केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस देवास से मतदान सामग्री लेकर प्रात: मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। मतदान केंद्रों पर माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए गए है, उनसे समन्वय स्थापित करने तथा संबंधित मतदान केंद्रों पर रवाना करने एवं 21 नवंबर को मतदान के बाद माइक्रो आब्जर्वर से रिपोर्ट जमा करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी जीवन देथलिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी सहायता के लिए शासकीय पॉलेटेक्निक देवास प्राचार्य विजया शिंदे को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त दोनों  नोडल अधिकारी मतगणना दिनांक 24 नवंबर को अतिरिक्त्‍ गणना सहायक (माइक्रो आब्जर्वर) की टेबलवार नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं गणना में मुख्य प्रेक्षक की सहायता के लिए नियुक्त रहेंगे।
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प्रवेश पत्र के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश
        देवास 19 नवंबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए 24 नवंबर को 2015 को केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस में मतगणना की जाएगी। प्राधिकार पत्र के आधार पर ही मतगणना स्थल में प्रवेश मिलेगा। मतगणना के लिए नियुक्त्‍ अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं मतगणना अभिकर्ताओं की मतगणना स्थल पर प्रवेश पत्र जारी करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संजीव श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनकी सहायता के लिए सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।
        जारी आदेश अनुसार इस कार्य के लिए मंडी निरीक्षक रमेश परमार, सहायक उपनिरीक्षक राजेश लक्शन, सहायक उपनिरीक्षक शिवानंद दुबे तथा सहायक उप‍निरीक्षक प्रदीप मंडलोई को नोडल अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है।
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मतपत्र लेखा के संकलन व मिलान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
    देवास 19 नवंबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के लिए 21 नवंबर को मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा के संकलन, मिलान एवं सारणीयन के लिए जिला परियोजना अधिकारी प्रेमचंद परस्ते को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
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जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
    देवास 19 नवंबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के मतदान एवं मतगणना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के लिए सहायक आयुक्त सहकारिता केएन त्रिपाठी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नियुक्त नोडल अधिकारी 20 नवंबर को मतदान दल रवानगी, 21 नवंबर को मतदान एवं 24 नवंबर को मतगणना कार्रवाई से संबंधित सभी जानकारियों के संकलन एवं संप्रेषण मतदान प्रतिशत की जानकारी, संकलन का कार्य संपादित करेंगे।
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एक्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध
    देवास 19 नवंबर 2015/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने बताया है कि विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 नवंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियम पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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बल्क एसएमएस पर रोक: वाट्सएप पर भी नहीं होगी राजनीतिक पोस्ट
    देवास 19 नवंबर 2015/ निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई भी प्रत्याशी बल्क एसएमएस द्वारा मतदाता से वोट नहीं मांग सकता। वाट्सअप जैसे सोशल मीडिया पर भी वोट मांगने और मतदान होने तक राजनीतिक प्रचार पोस्ट करने पर पाबंदी रहेगी। ऐसा करते हुए पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि आदेश का उल्लघंन करने पर अधिनियम के तहत दो वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
    जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा समस्त मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को आदेश के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। बल्क एसएमएस करने और वाट्स अप में प्रचार करने पर संबंधित कंपनी और ग्रुप एडमिन के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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मदिरा शुष्क दिवस घोषित
    देवास 19 नवंबर 2015/ देवास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आगामी 21 नवंबर शनिवार को मतदान व 24 नवंबर मंगलवार को मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान क्षेत्र की दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की दुकानें कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। घोषित शुष्क अवधि में मदिरा की किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान, होटल बार, रेस्‍ट्रोरेंट बार, क्लब बार और मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं होगी।
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आचार संहिता का पालन करते हुए अवैध शराब एवं अन्य प्रकरणों पर की कार्रवाई
    देवास 19 नवंबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए अवैध शराब एवं अन्य प्रकरणों में कार्रवाई की गई।
    संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सारिका भूरिया ने बताया कि देवास विधानसभा क्षेत्र के 712 सार्वजनिक भवनों स्थानों से पोस्टर, पम्पलेट तथा निजी भवनों व स्थानों से 8 पोस्टर एवं पम्पलेटर हटाए गए। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहित के तहत 275 बॉन्ड ओवर किए गए। अब तक 4497 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए, 698 गैर जमानती वारंटों की तामिली की गई, आचार संहिता के उल्लंघन की प्राप्त 15 शिकायतों का निराकरण किया गया।
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मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण
    देवास 19 नवंबर 2015/ देवास विधानसभा उप निर्वाचन 2015 के मतदान के लिएसभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने बताया है कि सेक्टर अधिकारियों को माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र में निर्बाध मतदान के लिए इंतजाम का फीडबैक प्राप्त हो गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। फ्लाईंग स्क्वॉड एवं एसएसटी चौबीसों घंटे काम करेंगे। मतदाताओं को शराब, कपड़े, पैसा इत्यादि बांटने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके लिए सभी होटल, लॉज एवं धर्मशालाओं की सघ्न चैकिंग की जा रही है।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया है कि मतदान के लिए कुल 303 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 252 शहर में शेष 51 ग्रामीण अंचल में हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 43 हजार 03 है, जिनमें से एक लाख 26 हजार 367 पुरूष और एक लाख 16 हजार 629 महिला मतदाता हैं। शहरी क्षेत्र में कुल दो लाख 42 हजार 864 मतदाता है, इनमें से दो लाख 6 हजार 669 शहरी क्षेत्र में और 36195 ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
    कलेक्टर ने बताया है कि 141 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिंहित किया गया है। इन पर खास नजर रखी जाएगी यहां केंद्रीय पुलिस बल की अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई है। यहां माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। सतत वीडियोग्राफी होगी। वेबकॉस्टिंग भी की जाएगी।
मतदाता सहायता केंद्र
    मतदाताओं की सहायता के लिए शासकीय मतदाता सहायता केंद्र मतदान केंद्रों में बनाए गए है। प्रत्येक मतदाता को घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ के माध्यम से किया गया है। मतदाताओं से ऐपिक कार्ड अथवा वैकल्पिक पहचान दस्तावेज को साथ में लेकर मतदान केंद्र आने का आव्हान किया गया है।
मतदाता वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान कर सकेंगे
        विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐसे मतदाता जिनका नाम एवं फोटो वोटर लिस्ट में शामिल है किन्तु उनके पास ऐपिक कार्ड नहीं है तो वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की सुविधा दी है।
   रिटर्निंग ऑफीसर रजनीश कसेरा ने बताया है कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा उन्हीं मतदाताओं को होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। मतदान स्थल पर मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकेगा। वैकल्पिक दस्तावेज में मतदाता अपने स्वयं का पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय राज्य सरकार के कार्यालयों सार्वजनिक सेक्टर इकाइयाँ, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, पेन कार्ड, एमपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज एवं अधिकृत वोटर स्लिप जो आयोग के निर्देशानुसार जारी की गई, सांसदों,विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शामिल है। इनमें से कोई एक प्रस्तुत कर मतदाता मतदान कर सकता है। इसके अलावा अप्रवासी भारतीय जो पासपोर्ट के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हुए हैं को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जायेगा और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं।
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