Tuesday, 25 November 2014

25 november 2014 
 जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥


जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014

मतदान के लिए मतदाता दो बटन दबाएं
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कलेक्टर की अध्यक्षता में सैक्टर अधिकारियों की बैठक संपन्न
     
      देवास 25 नवंबर 2014/ जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। महापौर/अध्यक्ष दोनों पदों के लिए एक साथ मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए मतदान केन्द्र पर मतदान प्रकोष्ठ में दो मशीनें रखी होंगी, एक महापौर/अध्यक्ष पद के लिए तथा दूसरी पार्षद पद के लिए। बांए से पहली मशीन महापौर/अध्यक्ष की होगी तथा दूसरी मशीन पार्षद की। मतदाता दोनों मशीनों पर अलग-अलग बटन दबाकर अपना वोट दें, यदि वे एक मशीन पर ही बटन दबाते हैं, तो एक पद के लिए ही वोट डलेगा। यह बात सैक्टर अधिकारी प्रत्येक मतदाता तक अवश्य पहुंचाएं। इसके लिए मतदान केन्द्र के बाहर एक डमी कार्ड भी रखा जाए, जो बताए कि दो मशीनों पर अलग अलग मतदान कैसे किया जाए।
      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने आज मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए जिले में नियुक्त सैक्टर अधिकारियों की बैठक में उक्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश रघुवंशी, जिले के सभी 24 सैक्टर अधिकारी तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
ईवीएम को ऑफ अवश्य कर दें
      कलेक्टर ने बताया कि अभी ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य चल रहा है, इस कार्य में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि ईवीएम की चैकिंग के बाद उसे ऑफ कर दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मशीन की बैटरी डाउन हो जाएगी तथा वो मतदान के समय काम नहीं करेगी।
दोगुनी ईवीएम की व्यवस्था
      कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन में ईवीएम की खराबी के कारण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए मतदान के लिए दो गुनी ईवीएम की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम देवास के 45 वार्डों में मतदान के लिए 90 मशीनों की व्यवस्था की जा रही है। सभी सैक्टर अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही किसी मतदान केन्द्र से मशीन खराब होने की सूचना आती है, उसे तुरंत बदल दिया जाए। पीठासीन अधिकारी ईवीएम खराब होने पर इसकी तुरंत सूचना सैक्टर अधिकारी को दें।

100 मीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित
      बैठक में बताया गया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी के अभिकर्ता द्वारा अपना बूथ बनाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए कोई टेंट अथवा शामियाना नहीं लगाया जा सकेगा। इसके लिए केवल एक टेबल, दो कुर्सी व 2 बाय 3  फुट  का एक बैनर लगाया जा सकेगा। लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन में यह दूरी 200 मीटर निर्धारित थी।
मॉक पोल करें विशेष सावधानी से
      बैठक में कलेक्टर ने ‍निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व मॉक पोल अर्थात दिखावटी मतदान आवश्यक रूप्‍ से किया जाए। यह प्रक्रिया पूरी जिम्मेवारी एवं पारदर्शिता के साथ की जाए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सैक्टर अधिकारी अपने सैक्टर क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर मॉकपोल के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा अपनी उपस्थिति में मॉकपोल करायें। मॉकपोल कराने सूचना तत्काल जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम को दी जाये। मतदान के दिन सैक्टर क्षेत्र का सत्त भ्रमण करें तथा पीठासीन अधिकारियों से सतत संपर्क में रहें।
घर नहीं जाएगा मतदान  दल
      कलेक्टर ने कहा कि चूंकि इस निर्वाचन में नगर में ही मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं, अत: मतदान दलों के मतदान केन्द्र छोड़कर घर जाने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी कि मतदान दलों का कोई सदस्य मतदान केन्द्र छोड़कर अन्यत्र नहीं जाए, अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान केन्द्र पर ही वह पूरी मतदान सामग्री के साथ उपस्थित रहेगा।
18 पहचान दस्तावेज
      बैठक में बताया गया कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए मतदाता पर्ची एवं निर्वाचन आयोग का फोटो परिचय पत्र के अलावा 18 अन्य पहचान दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है, जिनके आधार पर कोई मतदाता मतदान कर सकता है। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज शामिल होंगे।
अंडरवोट हो तो मशीन बंद कर चालू करें
      कलेक्टर ने बताया कि यदि कोई मतदाता एक ही पद के लिए मतदान करता है, तो ऐसी स्थित को अंडरवोट कहा जाएगा। अंडरवोट होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मशीन को बंद करके दोबारा चालू करना होगा। उसके बाद अगले मतदाता से मतदान करवाया जाएगा। एक बार मशीन को बंद कर चालू करने में 72 सैकंड का समय लगता है।
पहली बीप छोटी व दूसरी लंबी
      बैठक में बताया गया कि मतदान स्थल पर दो मतदान के लिए दो मशीनें होंगी, एक महापौर/अध्यक्ष के लिए तथा दूसरी पार्षद पद के लिए। मतदाता किसी भी मशीन पर पहले मतदान कर सकता है। वह जिस मशीन पर पहले मतदान करेगा उस पर छोटी बीप आएगी तथा जिस पर बाद में मतदान करेगा उसपर लंबी बीप जाएगी।
सैक्टर अधिकारीवार विस्तार से जानकारी प्राप्त की
     बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक सैक्टर अधिकारी से उनके सैक्टर में शामिल मतदान केन्द्रों की संख्या, संवेदनशील मतदान केन्द्र, सैक्टर क्षेत्र में भ्रमण के लिए लगने वाले समय, मतदान केन्द्रों पर पेयजल, टायलेट, रैम्प आदि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा मतदाता पर्ची वितरण की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सैक्टर अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मतदान केन्द्रों का सतत् भ्रमण करें।
क्रमांक 134/1733/25-11-14
ईवीएम का आवंटन अभ्यर्थियों की उपस्थिति में होगा
देवास, 24 नवम्बर 2014/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कमीशनिंग के दौरान खराब ईवीएम को बदलने अथवा रिजर्व ई.व्ही.एम. के लिए जिले में उपलब्ध स्टॉक में से ईवीएम का उपयोग करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर को जरूरत के अनुसार ई.व्ही.एम. का आवंटन पारदर्शी और रेंडम तरीके से राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में करने के निर्देश दिये गए हैं।
            मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम. के आई. डी. नम्बर की जानकारी यथा समय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और अभ्यर्थियों को दी जायेगी। आयोग के उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने कहा है कि केवल "क्लॉक इरर" होने पर ईवीएम का उपयोग निर्वाचन के लिए किया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय के संबंध में एक पंचनामा पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। पंचनामे में मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर लिए जायेंगे। श्री सक्सेना ने कहा है कि यदि ईवीएम की किसी बेलट यूनिट में कोई खराबी कमीशनिंग के दौरान पाई जाती है, तो पूरे ईवीएम सेट के स्थान पर केवल खराब बैलट यूनिट को ही बदला जाये।
क्रमांक 135/1734/25-11-14

आरोपी सन्जू उर्फ संजय जिला बदर

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

     देवास 25 नवम्बर 2014/ जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 ख के अन्तर्गत सन्जू उर्फ संजय पिता दयाराम गुजर उम्र 28 वर्ष निवासी जवाहर मार्ग बागली जिला देवास को 6 माह के जिला बदर कर दिया गया है।
    
     जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी को यह आदेश दिया गया है कि वह आदेश प्राप्ति से  24 घण्टे के भीतर आगामी 6 माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा एवं खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाये तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करे।
        न्यायालय जिला दण्डाधिकारी देवास में पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता सहित अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कई अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किये जाने की सख्त आवश्यकता थी अन्यथा किसी भी दिन उक्त अपराधी कोई जघन्य अपराध कर क्षेत्र की लोक शांति व व्यवस्था को भंग कर सकता था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आरोपी को जिला बदर किया गया है।
क्रमांक 136/1735/25-11-14


ग्राम मोरूखेड़ी में पशु मुक्ति धाम से होगा पर्यावरण संरक्षण
     देवास 25 नवम्बर 2014/ मप्रजन अभियान परिषद वि.ख. देवास द्वारा कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार प्र्रस्फुटन ग्राम मोरूखेड़ी में पशु मुक्ति धाम का शुभारंभ किया गया। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के वि.ख. समन्वयक श्री प्रेमसिंह चौहान, संरपच प्रतिनिधि श्री कमलसिंह मन्डोर, सुनील पटेल अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों व प्रस्फुटन समिति द्वारा पशु मुक्ति धाम स्थल की साफ सफाई की गई।       
     वि.ख. समन्वयक श्री प्रेमसिंह चौहान ने कहा कि यह पशु मुक्ति धाम वि.ख. का पहला पशु मुक्ति धाम है। जहां मृत पशुओं को समाधि दी जाएगी। पशु समाधि से पर्यावरण संरक्षण होगा क्योंकि पशु शव को हम कहीं भी फेंक देते है, जिससे गंदगी फैलती है, और वातावरण दूषित होता है, दूषित वातारण से अनेक बीमारियां फेलती है, पशु मुक्ति धाम के निर्माण से बीमारियों से निजात मिलेगी और ग्राम स्वच्छ होगा, जो जैविक कृषि के लिए लाभदायक है। इस जैविक खाद का उपयोग हम यूरिया, पोटाश एवं डी. ए. पी. के स्थान पर कर सकते है।
    


पशु समाधि खाद बनाने की विधि
1.    भूमि में एक 04 फीट चौड़ा, 06 फीट लंबा एवं 04 फीट गहरा गढ्डा तैयार किया जाता है।
2.    इसके लिए आवश्यक सामग्री में नमक 10 किलोगाम, चुना 10 किलोग्राम, गोबर   50 किलोग्राम, पानी 1000 लीटर लें।
3.    नमक चूना मिश्रण करें।
4.    गढ्डे में आधा नमक आधा चुना डालें।
5.    मृत पशु को गड्ढे में डाले।
6.    चूना एवं नमक डाले।
7.    6 इंच मिटटी की परत बनाते हुए गड्ढे को बंद कर दें।
8.    गड्ढे पर गोबर (50किलो)  की परत बनायें।
9.    मिट्टी से गड्ढे को पूर्ण भर दे।
10.   मिट्टी मे 02 से 05 दिन पश्चात 1000 लीटर पानी डालकर मिट्टी को नम करें।
11.   एक वर्ष बाद उस गड्ढे में से मिटटी सहित खाद को बाहर निकालें।
क्रमांक 137/1736/25-11-14

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014
टेबुलेशन कार्य के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त
     देवास 25 नवंबर 2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014 के नगर पालिक निगम देवास के कुल 45 वार्डों के 221 मतदान केंद्रों की 28 नवंबर 2014 को मतदान के पश्चात सामग्री वापसी स्थल पर पीठासीन अधिकारी की डायरी के टेबुलेशन कार्य संपादित कराने के लिए श्री प्रेमचंद परस्ते जिला योजना अधिकारी देवास को नियुक्त किया गया है।

क्रमांक 138/1737/25-11-14

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