Wednesday, 19 November 2014

जिला जनसम्पर्क देवास
19  नवंबर 2014 न्यूज और फोटो
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥
प्रेक्षक श्री शर्मा ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

     देवास 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक श्री राजेन्द्र शर्मा ने आज जिले के नगरीय निकाय सोनकच्छ एवं देवास के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान उनके साथ संबंधित एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 
     निरीक्ष्ण के दौरान प्रेक्षक श्री राजेन्द्र शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। मतदान केन्द्रों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए।
क्रमांक 101/1700/19-11-14

जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा फ्लेग मार्च निकाला गया

     देवास, 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 शांतिपूर्ण, निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए आज देवास नगर में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा फ्लेग मार्च निकाला गया। फ्लेग मार्च में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी, पुलिस अधीक्षक श्री अभयसिंह, एसडीएम देवास श्री धीरज श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री एलके खरे सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे।
     फ्लेग मार्च मीरा बावडी से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र समाज धर्मशाला, सुभाष चौक, नावेल्टी चौराहा, अलंकार चौराहा, तीन बत्ती चौराहा, मनकामनेश्वर मंदिर, भवानी सागर, भोपाल चौराहा, अनाज मंडी, आवास नगर, बिलावली, राधागंज, डीआरपी लाईन, गजरा गियर्स चौराहा, रेल्वे स्टेशन, इन्द्रा नगर, अम्बेडकर नगर, प्रताप नगर, नौसराबाद, इटावा, त्रिलोक नगर, जीडीसी कॉलेज, बीमा हॉस्पिटल, एमआर 10, नेहरू नगर, मेंढकी फाटा, करोली नगर,‍ मिश्रीलाल नगर, जवाहर नगर चौराहा, टाटा चौराहा, शांति नगर, अमोना, रसुलपुर, इंडिस्ट्रीयल एरिया नम्बर 3, बालगढ, मीरा बावडी, तहसील चौराहा, नगर पालिक निगम चौराहा होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर समाप्त हुआ।
     इस दौरान कलेक्टर श्री अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने जीडीसी एवं अमोना स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
क्रमांक 102/1701/19-11-14
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥

एक क्लिक पर है महापौर और अध्यक्ष के शपथ-पत्र

     देवास, 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 में महापौर और अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.mplocalelection.gov.in/ पर उपलब्ध है। महापौर के 67 और अध्यक्ष के 1342 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है।

क्रमांक 103/1702/19-11-14
मतदान के दिन के महापौर – अध्यक्ष के अभ्यर्थी को होगी एक वाहन की अनुमति
     देवास 19 नवम्बर 2014/ मतदान के दिन महापौर और अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक-एक वाहन की अनुमति दी जायेगी़। पार्षद पद के अभ्यर्थी को केवल एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। मतदान दिवस के दो दिन की पूर्व की दिनांक के शाम 5 बजे तक के लिए वाहन रैली, सभा और ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति भी सभी अभ्यर्थियों को लेना होगा।

अलग – अलग रंग के होंगे अनुमति–पत्र
     प्रचार अवधि के लिए दिये जाने वाले अनुमति–पत्र का रंग महापौर और अध्यक्ष के अभ्यर्थी के लिए सफेद और सभी नगरीय निकाय के पार्षद के लिए बैंगनी रहेगा। मतदान दिवस को सभी पद के लिए वाहन उपयोग की अनुमति – पत्र का रंग लाल होगा।
क्रमांक 104/1703/19-11-14

 

 





जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥

मुख्यीमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में संशोधन
जिले को 210 सीटों का कोटा आवंटित
     देवास, 19 नवम्बर 2014/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 24 नवंबर 2014 से होने वाली तिरूपति की तीर्थ यात्रा में नगरीय निकाय निर्वाचन होने से संशोधन किया गया है, अब यह तीर्थ यात्रा 4 मार्च 2015 से 9 मार्च 2015 तक सम्पन्न होगी। जिन यात्रियों ने 24 नवंबर 2014 को प्रस्तावित वैष्णोदेवी यात्रा के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे, उन्हीं के आवेदनों में से चयनित 210 यात्रियों को 4 मार्च 2015 को प्रस्तावित तिरूपति तीर्थ दर्शन यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। इस यात्रा के लिए अलग से आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

इन तीर्थों के लिए कोटा आबंटित
     कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि जिले को रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए 148 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। इस यात्रा के लिए आवेदक 31 दिसम्बर 2014 तक आवेदन संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यात्रा दिनांक 18 जनवरी से 23 जनवरी 2015 तक सम्पन्न होगी। इसी तरह द्वाराकाधाम की यात्रा के लिए 108 यात्रियों का कोटा आबंटित किया गया हैं। इसके लिए आवेदक 30 जनवरी 2015 तक संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा 10 फरवरी से 15 फरवरी 2015 तक सम्पन्न होगी। कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के नागरिकों से तीर्थ दर्शन योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
     मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है एवं आयकरदाता नही हैं तथा जिन्होंने योजना के अंतर्गत पूर्व में तीर्थ यात्रा नहीं की हो, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन दो प्रतियों में कलेक्टर कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र हिन्दी में ही भरा होना चाहिए। आवेदन के साथ 3.5 x 3.5 सेंटीमीटर आकार का नवीनतम फोटो, निवास संबंधी साक्ष्य के रूप में राशनकार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज तथा आयु संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
आवेदकों का चयन
     जिले को आबंटित निर्धारित कोटे से ज्यादा संख्या मे आवेदन मिलते हैं, तो लाटरी द्वारा तीर्थ यात्रियों का चयन किये जाकर सूची बनाई जायेगी। कोटे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी।
सहायक की सुविधा
     मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 65 साल से ज्यादा उम्र वाले तीर्थयात्रियों के साथ एक सहायक भी जा सकेगा। पति-पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक ले जाने की सुविधा नही रहेगी। सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा। 

क्रमांक 105/1704/19-11-14
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥

आरोपी पवनसिंह जिला बदर

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

     देवास 19 नवम्बर 2014/ जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 ख के अन्तर्गत पवनसिंह पिता चन्दरसिंह राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम संवरसी पुलिस थाना भौंरासा देवास को 6 माह के जिला बदर कर दिया गया है।
     जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी को यह आदेश दिया गया है कि वह आदेश प्राप्ति से  24 घण्टे के भीतर आगामी 6 माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा एवं खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाये तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करे।
        न्यायालय जिला दण्डाधिकारी देवास में पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता सहित अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कई अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किये जाने की सख्त आवश्यकता थी अन्यथा किसी भी दिन उक्त अपराधी कोई जघन्य अपराध कर क्षेत्र की लोक शांति व व्यवस्था को भंग कर सकता था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आरोपी को जिला बदर किया गया है।
क्रमांक 99/1698/19-11-14

निर्वाचन व्यय लेखा 20, 22 एवं 24 नवम्बर को प्रस्तुत करें

     देवास 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम देवास में महापौर एवं नगर परिषद सोनकच्छ, भौंरासा, हाटपीपल्या, बागली, करनावद, कन्नौद, खातेगांव, सतवास, लोहारदा, कांटाफोड एवं नेमावर में अध्यक्ष पद का चुनाव लड्ने वाले उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का प्रतिदिन का लेखा 20, 22 एवं 24 नवम्बर को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उम्मीदवारों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के तहत कार्यवाही की जायेगी।
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नगरीय‍ निकाय स्तर पर व्यय लेखा जांच एवं प्रतिवेदन के लिए दल गठित कर उनके नाम, मोबाइल नम्बर की सूची जिला कार्यालय को प्रेषित करें।
क्रमांक 100/1699/19-11-14

                         जिला  जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥
प्रेक्षक श्री शर्मा ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

     देवास 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक श्री राजेन्द्र शर्मा ने आज जिले के नगरीय निकाय सोनकच्छ एवं देवास के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान उनके साथ संबंधित एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 
     निरीक्ष्ण के दौरान प्रेक्षक श्री राजेन्द्र शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। मतदान केन्द्रों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए।
क्रमांक 101/1700/19-11-14

जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा फ्लेग मार्च निकाला गया

     देवास, 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 शांतिपूर्ण, निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए आज देवास नगर में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा फ्लेग मार्च निकाला गया। फ्लेग मार्च में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी, पुलिस अधीक्षक श्री अभयसिंह, एसडीएम देवास श्री धीरज श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री एलके खरे सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे।
     फ्लेग मार्च मीरा बावडी से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र समाज धर्मशाला, सुभाष चौक, नावेल्टी चौराहा, अलंकार चौराहा, तीन बत्ती चौराहा, मनकामनेश्वर मंदिर, भवानी सागर, भोपाल चौराहा, अनाज मंडी, आवास नगर, बिलावली, राधागंज, डीआरपी लाईन, गजरा गियर्स चौराहा, रेल्वे स्टेशन, इन्द्रा नगर, अम्बेडकर नगर, प्रताप नगर, नौसराबाद, इटावा, त्रिलोक नगर, जीडीसी कॉलेज, बीमा हॉस्पिटल, एमआर 10, नेहरू नगर, मेंढकी फाटा, करोली नगर,‍ मिश्रीलाल नगर, जवाहर नगर चौराहा, टाटा चौराहा, शांति नगर, अमोना, रसुलपुर, इंडिस्ट्रीयल एरिया नम्बर 3, बालगढ, मीरा बावडी, तहसील चौराहा, नगर पालिक निगम चौराहा होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर समाप्त हुआ।
     इस दौरान कलेक्टर श्री अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने जीडीसी एवं अमोना स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
क्रमांक 102/1701/19-11-14
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥

एक क्लिक पर है महापौर और अध्यक्ष के शपथ-पत्र

     देवास, 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 में महापौर और अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.mplocalelection.gov.in/ पर उपलब्ध है। महापौर के 67 और अध्यक्ष के 1342 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है।

क्रमांक 103/1702/19-11-14
मतदान के दिन के महापौर – अध्यक्ष के अभ्यर्थी को होगी एक वाहन की अनुमति
     देवास 19 नवम्बर 2014/ मतदान के दिन महापौर और अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक-एक वाहन की अनुमति दी जायेगी़। पार्षद पद के अभ्यर्थी को केवल एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। मतदान दिवस के दो दिन की पूर्व की दिनांक के शाम 5 बजे तक के लिए वाहन रैली, सभा और ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति भी सभी अभ्यर्थियों को लेना होगा।

अलग – अलग रंग के होंगे अनुमति–पत्र
     प्रचार अवधि के लिए दिये जाने वाले अनुमति–पत्र का रंग महापौर और अध्यक्ष के अभ्यर्थी के लिए सफेद और सभी नगरीय निकाय के पार्षद के लिए बैंगनी रहेगा। मतदान दिवस को सभी पद के लिए वाहन उपयोग की अनुमति – पत्र का रंग लाल होगा।
क्रमांक 104/1703/19-11-14

 

 





जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥

मुख्यीमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में संशोधन
जिले को 210 सीटों का कोटा आवंटित
     देवास, 19 नवम्बर 2014/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 24 नवंबर 2014 से होने वाली तिरूपति की तीर्थ यात्रा में नगरीय निकाय निर्वाचन होने से संशोधन किया गया है, अब यह तीर्थ यात्रा 4 मार्च 2015 से 9 मार्च 2015 तक सम्पन्न होगी। जिन यात्रियों ने 24 नवंबर 2014 को प्रस्तावित वैष्णोदेवी यात्रा के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे, उन्हीं के आवेदनों में से चयनित 210 यात्रियों को 4 मार्च 2015 को प्रस्तावित तिरूपति तीर्थ दर्शन यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। इस यात्रा के लिए अलग से आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

इन तीर्थों के लिए कोटा आबंटित
     कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि जिले को रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए 148 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। इस यात्रा के लिए आवेदक 31 दिसम्बर 2014 तक आवेदन संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यात्रा दिनांक 18 जनवरी से 23 जनवरी 2015 तक सम्पन्न होगी। इसी तरह द्वाराकाधाम की यात्रा के लिए 108 यात्रियों का कोटा आबंटित किया गया हैं। इसके लिए आवेदक 30 जनवरी 2015 तक संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा 10 फरवरी से 15 फरवरी 2015 तक सम्पन्न होगी। कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के नागरिकों से तीर्थ दर्शन योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
     मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है एवं आयकरदाता नही हैं तथा जिन्होंने योजना के अंतर्गत पूर्व में तीर्थ यात्रा नहीं की हो, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन दो प्रतियों में कलेक्टर कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र हिन्दी में ही भरा होना चाहिए। आवेदन के साथ 3.5 x 3.5 सेंटीमीटर आकार का नवीनतम फोटो, निवास संबंधी साक्ष्य के रूप में राशनकार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज तथा आयु संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
आवेदकों का चयन
     जिले को आबंटित निर्धारित कोटे से ज्यादा संख्या मे आवेदन मिलते हैं, तो लाटरी द्वारा तीर्थ यात्रियों का चयन किये जाकर सूची बनाई जायेगी। कोटे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी।
सहायक की सुविधा
     मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 65 साल से ज्यादा उम्र वाले तीर्थयात्रियों के साथ एक सहायक भी जा सकेगा। पति-पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक ले जाने की सुविधा नही रहेगी। सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा। 

क्रमांक 105/1704/19-11-14
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
 ॥  स मा चा र  ॥

आरोपी पवनसिंह जिला बदर

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

     देवास 19 नवम्बर 2014/ जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 ख के अन्तर्गत पवनसिंह पिता चन्दरसिंह राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम संवरसी पुलिस थाना भौंरासा देवास को 6 माह के जिला बदर कर दिया गया है।
     जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी को यह आदेश दिया गया है कि वह आदेश प्राप्ति से  24 घण्टे के भीतर आगामी 6 माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा एवं खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाये तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करे।
        न्यायालय जिला दण्डाधिकारी देवास में पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता सहित अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कई अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किये जाने की सख्त आवश्यकता थी अन्यथा किसी भी दिन उक्त अपराधी कोई जघन्य अपराध कर क्षेत्र की लोक शांति व व्यवस्था को भंग कर सकता था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आरोपी को जिला बदर किया गया है।
क्रमांक 99/1698/19-11-14

निर्वाचन व्यय लेखा 20, 22 एवं 24 नवम्बर को प्रस्तुत करें

     देवास 19 नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम देवास में महापौर एवं नगर परिषद सोनकच्छ, भौंरासा, हाटपीपल्या, बागली, करनावद, कन्नौद, खातेगांव, सतवास, लोहारदा, कांटाफोड एवं नेमावर में अध्यक्ष पद का चुनाव लड्ने वाले उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का प्रतिदिन का लेखा 20, 22 एवं 24 नवम्बर को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उम्मीदवारों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के तहत कार्यवाही की जायेगी।
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नगरीय‍ निकाय स्तर पर व्यय लेखा जांच एवं प्रतिवेदन के लिए दल गठित कर उनके नाम, मोबाइल नम्बर की सूची जिला कार्यालय को प्रेषित करें।
क्रमांक 100/1699/19-11-14







































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